मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पालिका क्षेत्र से बाहर की 25 कॉलोनियों को किया नियमित, बाकी कॉलोनियों को भी सरकार जल्द नियमित करने का देगी तोहफा, विधायक सुभाष सुधा ने जताया मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार
कुरुक्षेत्र 17 अगस्त विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि कुरुक्षेत्र की 25 कॉलोनियों को राज्य सरकार ने नियमित करने का तोहफा दिया है। अब इन कॉलोनियों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। यह सभी कॉलोनियां पालिका क्षेत्र से बाहर बनी हुई है। इन अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए राज्य सरकार ने मापदंडों में कुछ छूट दी है। अहम पहलू यह है कि कुरुक्षेत्र की शेष कॉलोनियों को भी सरकार की तरफ से कुछ औपचारिकताएं पूरी होने के बाद नियमित किया जाएगा।
विधायक सुभाष सुधा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से कुरुक्षेत्र की 25 अनाधिकृत कॉलोनियों को मापदंडों में छूट देकर नियमित कर दिया है। अब इन कॉलोनियों में लोगों को जहां सुविधाएं मिलेंगी, वहीं लोगों के मकानों की रजिस्ट्रियां भी संभव हो पाएंगी। राज्य सरकार ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाते हुए और नागरिक सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए कॉलोनियों के नियमितीकरण के मानदंडों में ढील दी है। कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लक्ष्य से नागरिकों की सुविधा के लिए अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने हेतु मानदंडों में भी छूट दी गई है। जिन कॉलोनियों तक पहुंचने वाली सडक़ 6 मीटर या इससे अधिक तथा आंतरिक सडक़ें 3 मीटर या इससे अधिक चौड़ी हैं, अब उन्हें नियमित किया गया है।
विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि कुछ अनधिकृत कॉलोनियां पालिका क्षेत्र से बाहर बनी हुई थी। इनमें रहने वाले लोग वर्षों से बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। सरकार ने उनकी पीड़ा को समझा है और पहली बार पालिका क्षेत्रों से बाहर की कॉलोनियों को भी नियमित करने का काम किया है। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के तहत आने वाली कॉलोनियों को कम से कम 2 एकड़ क्षेत्र में बसी अलग-थलग कॉलोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया है। अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए यह भी शर्त थी कि ऐसी कॉलोनियों में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाकर आवेदन करेंगे, लेकिन नागरिक कल्याण समिति या तो बन नहीं पाई या पंजीकृत नहीं हो सकी। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि कॉलोनी के कम से कम 5 निवासियों द्वारा भी यदि कॉलोनी को नियमित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, उन आवेदनों पर भी विचार किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पालिका क्षेत्र से बाहर पड़ने वाली आवासीय कॉलोनियों को नियमित करने के लिए जो विकास शुल्क निर्धारित किए गए हैं, वे अविकसित भूमि के लिए कलेक्टर रेट का 8 प्रतिशत तथा विकसित भूमि के लिए कलेक्टर रेट का 5 प्रतिशत देय होगा। सरकार ने ऐसी कॉलोनियों में सेल डीड पर पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसलिए 1 जुलाई, 2022 से पहले जिन्होंने बिक्री के लिए सेल डीड या एग्रीमेंट टू सेल पंजीकृत करवा रखे थे, उन्हें बेचा हुआ माना जाएगा।