अंबाला। अम्बाला में आई बाढ़ के बाद लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए अम्बाला की मेयर शक्तिरानी शर्मा रविवार को हरियाणा जनचेतना पार्टी के माडल टाऊन स्थित कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं से अम्बाला में आई बाढ़ से हुए नुक्सान बारे बातचीत की। साथ ही उन्होंने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन कैसे करें के बारे में भी बताया।
मेयर शक्तिरानी शर्मा ने कार्यकर्ताओं को बताया कि वे 18 अगस्त तक अपने आसपास के लोग जिनका बाढ़ के कारण मकान, पशुधन, फसलों व कमर्शियल नुक्सान हुआ है वे विभाग द्वारा बनाए गए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जरूरी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि यह आवेदन 18 अगस्त तक किए जा सकते हैं। यह आवेदन मोबाइल से या  सीएचसी सैंटर से करवाया जा सकता है। आवेदन के साथ पीड़ित के हुए नुक्सान की फोटो, प्रापर्टी आईडी, फैमिनी आईडी, बैंक एकाऊंट डिटेल व आधार कार्ड अपलोड करना होगा। लाल डोरे के अंदर यदि मकान मकान से जुड़ा नुक्सान है तो इसके लिए स्वामित्व कार्ड लगाना होगा। स्वामित्व कार्ड नहीं है तो संबंधित गांव के ग्राम सचिव से यह कार्ड लिया जा सकता है। जिसके बाद निर्धारित मापदंड के अनुसार पीडि़त के बैंक में मुआवजा राशि भेज दी जाएगी।
मेयर ने बैठक के दौरान यह भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों से जुड़ा जो नुक्सान है उसका सत्यापन पटवारी, ग्राम सचिव या जे.ई. द्वारा किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ही फसलों व दुकानों में हुए नुक्सान का सत्यापन भी पटवारी व ग्राम सचिव संयुक्त रूप से करेंगे। शहर के वार्डों में घरों में हुए नुक्सान की रिपोर्ट पटवारी, हाऊस टैक्स इंस्पैक्टर, जे.ई. व वार्ड का संबंधित निगम सदस्य करेगा। शहरी क्षेत्र में हुए कमर्शियल प्रापर्टी का नुक्सान का सत्यापन नगर निगम करेगा व इस कार्य में ईटीओ एक्साइज सहयोग करेंगे। इस अवसर पर काफी संख्या में हरियाणा जनचेतना पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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