परीक्षाओं के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए धारा 144 के तहत आदेश किए जारी, सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में परीक्षाओं के दौरान भारी वाहनों को डायवर्ट करना करेंगे सुनिश्चित
कुरुक्षेत्र 23 जुलाई जिलाधीश एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी (शैक्षिक/ओपन/रि-अपीयर/कम्पार्
जिलाधीश शांतनु शर्मा ने जारी आदेशों में कहा कि परीक्षाओं के दौरान जिला में वाहनों के ज्यादा आवागमन से जाम की स्थिति पैदा होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए यातायात व्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने के लिए और आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाने के लिए जिला कुरुक्षेत्र में 26 जुलाई से 23 अगस्त 2023 सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 के अंतर्गत भारी वाहनों के प्रवेश पर सुबह 9 बजे से सायं 7 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में भारी वाहनों को अल्टरनेटर रूट पर डायवर्ट करना सुनिश्चित करेंगे। अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।