परीक्षाओं के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए धारा 144 के तहत आदेश किए जारी, सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में परीक्षाओं के दौरान भारी वाहनों को डायवर्ट करना करेंगे सुनिश्चित
कुरुक्षेत्र 23 जुलाई जिलाधीश एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी (शैक्षिक/ओपन/रि-अपीयर/कम्पार्टमेंट/अतिरिक्त विषय/अंक सुधार) तथा डीएलएड (नियमित/रि-अपीयर) पूरक परीक्षाएं जुलाई व अगस्त-2023 में कुरुक्षेत्र जिला के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं के दौरान राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से काफी संख्या में परीक्षार्थी अपने सगे-संबंधियों के साथ अपने निजी वाहनों/रोडवेज की बसों से आएंगे। जिसके कारण शहर में अन्य दिनों की अपेक्षा वाहनों का आवागमन ज्यादा होगा। इसलिए इन परीक्षाओं के दौरान शहर में भारी वाहनों के प्रवेश के दौरान धारा 144 लगाने के आदेश पारित किए गए है।
जिलाधीश शांतनु शर्मा ने जारी आदेशों में कहा कि परीक्षाओं के दौरान जिला में वाहनों के ज्यादा आवागमन से जाम की स्थिति पैदा होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए यातायात व्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने के लिए और आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाने के लिए जिला कुरुक्षेत्र में 26 जुलाई से 23 अगस्त 2023 सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 के अंतर्गत भारी वाहनों के प्रवेश पर सुबह 9 बजे से सायं 7 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में भारी वाहनों को अल्टरनेटर रूट पर डायवर्ट करना सुनिश्चित करेंगे। अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।

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