कार्यक्रम स्थानों के 500 मीटर के दायरे को 4 व 5 नवंबर तक अस्थायी रेड जोन किया घोषित, एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं
करनाल, 2 नवंबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 5 नवंबर को करनाल आगमन एवं विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिलाधीश डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम स्थान तथा उसके आसपास 500 मीटर के क्षेत्र को 4 नवंबर से 5 नवंबर 2026 तक अस्थायी रेड जोन घोषित किया है।
जारी आदेश के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री के करनाल दौरे के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से ड्रोन सहित किसी भी प्रकार के मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) को उड़ाने की अनुमति नहीं होगी। दौरे वाले प्रत्येक स्थान के एक किलोमीटर के दायरे में 4 नवंबर से 5 नवंबर 2026 तक ड्रोन आदि उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा।
आदेश की पालना सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक, करनाल को सौंपी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
