संबंधित एसडीएम के पास इच्छुक व्यक्ति कर सकते है आवेदन
करनाल 01 नवम्बर। उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि दीवाली के अवसर पर जिले में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए स्टॉल/स्थान आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने संबंधित एसडीएम/अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ग्रीन पटाखे बेचने के इच्छुक आवेदकों से आवेदन प्राप्त करें। इसके साथ ही नगर निगम/समिति, अग्निशमन विभाग और पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए सुरक्षित और उचित स्थानों की पहचान कर उनका आवंटन किया जाए। निर्देशों में यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पात्र आवेदकों को ग्रीन पटाखे बेचने के लिए नियमानुसार लाइसेंस जारी किए जाएं, ताकि बिक्री की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की जा सके।
उन्होंने बताया कि दीवाली के दौरान आतिशबाजी (ग्रीन फायरवर्क्स) अज्वलनशील सामग्री के बने शेड में रखे जाएंगे, जो इस प्रकार से बंद और सुरक्षित होगा जिससे की अप्राधिकृत व्यक्तियों की उसमें पहुंच को निवारित किया जा सके। आतिशबाजी (ग्रीन फायरवर्क्स) के कब्जे और विक्रय के शेड एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर और सुरक्षित कार्य से 50 मीटर मीटर की दूरी पर होगे। शेड एक दूसरे के आमने- सामने नहीं होंगे। शेड में या शेडों की सुरक्षित दूरी के भीतर तेल से जलने वाले लैम्पों, गैर लैम्पों या खुली बतियों का उपयोग नहीं किया जाएगा। विद्युत बत्तियां यदि उपयोग की जाती है दीवार पर छत पर फिक्स किए जाएंगे। प्रत्येक दुकान के स्विचों की दिवाली पर दढ़ से फिक्स किया जाएगा। प्रत्येक दुकान के इलेक्ट्रिक स्विचों को एक मुख्य कंट्रोल स्विच के साथ जाडने व्यवस्था की जाए। जिससे कि आपात स्थिति में / दुर्घटना की स्थिति में मुख्य कटोल स्विच को बंद करने पर उस जगह में स्थित सभी दुकानों की लाईन तुरंत बंद हो एवं दुर्घटना को रोका जा सके।
उन्होंने बताया कि आतिशबाजी (ग्रीन फायरवर्क्स) की किसी शेड के 50 मीटर के प्रदर्शन अनुज्ञात नही किया जाएगा। एक समूह में 50 से अधिक दुकान अनुज्ञात नही की जाएगी। आतिशबाजी (ग्रीन फायरवर्क्स) की दुकानों के ऐसे समूह के लिए प्राथमिक चिकित्सा, एम्बुलेंस और कम से से दो अग्निशमन वाहन होंगे, प्रमुख स्थानों पर स्थानीय भाषा में एक चेतावनी बोर्ड विस्फोटक या खतरनाक पदार्थ प्रदर्शित किया जाएगा।
