कुरुक्षेत्र, 13 अक्टूबर
कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने लूट व ट्रिपल मर्डर मामले के आरोपी हरकेश उर्फ राकेश, फोकरिया, यादराम उर्फ बेरा, रामलाल, बन्नी, मुकेश, कमलेश, रमेश कुमार तथा महिला मीरा वासीयान राजस्थान को आजीवन कठोर कारावास व 6/6 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी जयमल ने बताया कि दिनांक 22 मई 2018 को जीआरपी पुलिस को दिए अपने ब्यान में ईशम सिह वासी पिंडारसी जिला कुरुक्षेत्र ने बताया कि वह मेहनत मजदूरी का काम करता है। उसका भाई राजा राम, अर्जुन वासीयान पिंडारसी जिला कुरुक्षेत्र व सन्दीप वासी सल्पानी जिला कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पिंडारसी के पास डेरे में रहते थे और भेड़ बकरी रखते थे। जिनके पास करीब 500 भेडे, 3 बकरी, 2 बकरी के बच्चे व 2 गधे थे और ये सभी भेडो के पास सोते थे। दिनांक 22 मई 18 को सुबह 5 बजे किसी अनजान व्यक्ति ने बताया कि रेलवे स्टेशन पिंडारसी के पास रेलवे लाईनों पर गाडी के नीचे आकर भेडे कट गई हैं। जब वह रेलवे स्टेशन पिंडारसी के पास रेलवे लाईनों पर आया तो देखा कि रेलवे लाईनों पर काफी भेडे कटी पड़ी है तथा कुछ भेडे घायल पडी हैं। उसके बाद उसने अपने भाईयों की तलाश की तो खेतों के पास गढ्‌ढों में राजा राम व अर्जुन मृत पड़े थे वा संदीप गंभीर अवस्था में घायल पडा था। जो तीनो के मुंह पर प्लास्टिक की टेप लगी थी वा हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। जांच में पाया कि 60/62 भेडे रेलवे लाईनो पर कटी पड़ी थी व करीब 17 भेडे घायल थी। करीब 175 भेडे, 2 बकरी, 2 गधे बाड़े मे थी तथा जो करीब 250 भेडे चोरी हो गई थी। सूचना पर जीआरपी थाना में मामला दर्ज करके पहले जीआरपी थाना तथा बाद में डीएसपी कुरुक्षेत्र द्वारा जांच की गई। दिनांक 30 मई 2018 को जांच के दौरान हरकेश उर्फ राकेश, यादराम उर्फ बेरा, रामलाल, बन्नी, मुकेश, कमलेश, रमेश कुमार तथा महिला मुथरा, मीरा व बरखा वासीयान जिला धौस राजस्थान को विधि अनुसार गिरफ्तार किया गया था। मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।
13 अक्टूबर 26 को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर हरकेश उर्फ राकेश, फोकरिया, यादराम उर्फ बेरा, रामलाल, बन्नी, मुकेश, कमलेश, रमेश कुमार तथा महिला मीरा वासीयान राजस्थान को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 396 के तहत आजीवन कठोर कारावास व 5/5 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 3 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा व धारा 120-बी (1) के तहत 5/5 साल कठोर कारावास व 1/1 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 1 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा सुनाई।
लूट के इरादे से आए आरोपियों ने बाड़े में सो रहे व्यक्तियों को बांधकर की थी हत्या
जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी जयमल ने बताया कि आरोपी भेड़ बकरियां चोरी करने आए थे। आरोपियों ने भेड़ बकरियों के बाड़े में चारपाई यो पर सोये हुये व्यक्तियों को चोटे मारी थी। उसके बाद आरोपी उनको घसीट कर पीछे की तरफ झाडियो व गड्ढे में ले जाकर भालू बांधने वाली रस्सी व टेप से उनके हाथ पांव मुंह बांधकर हाथो व पैरो के बीच डंडे डालकर गोलालाठी देकर मारपीट करके जान से मारकर गड्ढे मे गाड़ियों के साथ बांधकर फेंक दिया था। वारदात करने के बाद आरोपी भेड बकरियो को बाडे से लूटकर ट्रक मे लोड करने के लिए रेलवे लाईन के साथ-साथ कुरुक्षेत्र की तरफ चल दिये थे। जो पिंडारसी रेलवे स्टेशन से कुछ दूर चलने के बाद जैसे ही भेड बकरियो को रेलवे लाईन पार करवाकर दूसरे साईड ले जाने लगे तो उसी दौरान एक रेलगाडी पिडारसी रेलवे स्टेशन की तरफ से आ गई जिसके नीचे आने से काफी भेड बकरियाँ रेलगाडी के नीचे आकर कट गई थी व कुछ घायल हो गई थी। जिसको देखकर आरोपी भेड बकरियाँ छोड़कर ट्रक लेकर भाग गए थे।

By Dr. Rajesh Wadhwa

778-779, Partap Colony, Railway Road, Near Rudra Cinema, Opp Chaat King India Row, Kurukshetra 136118 Mob. 9896352867, 9467040367

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