-विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में नागरिक ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ले सकते हैं हिस्सा
-वर्ष 2002 की वोटर सूची सीईओ हरियाणा और ईसीआई की वेबसाइट से कर सकते हैं डाउनलोड
-एसडीएम अनुभव मेहता ने विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर आयोजित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक की करी अध्यक्षता
लाडवा, 3 जून।
 एसडीएम अनुभव मेहता ने कहा कि  लाडवा विधानसभा के 1,97,911 वोटरों का 15 जून से 14 जुलाई तक विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) किया जाएगा। इस विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में नागरिक ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से हिस्सा ले सकते हैं। इस पुनरीक्षण के लिए बीएलओ जिले के प्रत्येक घर पर जाकर फार्म भरवाएगी। बीएलओ को नागरिक स्वयं फार्म जमा करवाते हैं, राजनैतिक पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। एसडीएम ने नागरिकों से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में सहयोग करने की अपील की। ये कार्य वर्ष 2002 के बाद अब शुरू किया गया है।
एसडीएम अनुभव मेहता उपमंडल कार्यालय में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर आयोजित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 30 जून तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा 1 जुलाई 2026 से अपना नया वोट बनवा सकते हैं। सभी बीएलओ को विभाग की तरफ से 5 जून से 14 जून तक ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद 15 जून से 14 जुलाई तक विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य किया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान बताया जाएगा कि किस वोटर से कौन सा फॉर्म भरवाया जाना है और कैसे भरवाया जाएगा।
एसडीएम अनुभव मेहता ने कहा कि जिनका वोट 2002 में बना हुआ है, उन्हें 2002 वाला डाटा भरना होगा। जिन वोटरों का वोट 2002 के बाद बना है उन्हें अपने परिजनों (माता-पिता, दादा-दादी) का डाटा भरना है। जो वोटर गांव-शहर से बाहर रहते हैं, उनके परिवारजन उनका फार्म भरकर बीएलओ को जमा करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 21 जुलाई को ड्राफ्ट रोल तैयार होगा, 20 अगस्त तक दावे आपत्ति दे सकते हैं। किसी भी प्रकार के दावे आपत्ति को सबसे पहले आरओ / एसडीएम को दर्ज करवा सकते हैं, संतुष्टि न होने पर डीआरओ/उपायुक्त को, इसके बाद ईओ को आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इन दावे आपत्तियों को 21 जुलाई से 18 सितंबर तक सुनवाई के बाद निर्णय दिया जाएगा। सुनवाई के बाद 22 सितंबर को अंतिम निर्वाचनवली का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2002 की वोटर सूची सीईओ हरियाणा और ईसीआई की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नागरिक किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर भी कॉल कर सकते हैं।
एसडीएम अनुभव मेहता ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विस्तार से जानकारी साझा की गई। सभी पार्टियां अपना बूथ लेवल एजेंट बनाकर लिस्ट चुनाव कार्यालय में जमा करवाएं। एक बूथ लेवल एजेंट अपनी साथ एक सदस्य और जोड़ सकता है। एक दिन में एक राजनैतिक एजेंट 50 फार्म जमा करवा सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यालय द्वारा जारी किए जाने वाली मतदाता सूची की जांच एजेंट द्वारा की जाएगी, इसमें किसी परिवार की वोट को दो बूथों में बांटा गया हो, कोई वोटर छूट गया हो या किसी वोटर का वोट डबल हो गया हो। इसके बाद अन्य प्रकार से बीएलओ का सहयोग करेंगे। किसी भी प्रकार की सूचना बीएलओ, आरओ, डीईओ को दे सकते हैं।
इस बैठक में तहसीलदार नवम धानिया, नायब तहसीलदार बलकार सिंह, नायब तहसीलदार गीता राम, बीडीपीओ रुबल, बीडीपीओ विनोद कुमार, मार्केट कमेटी सचिव संत कुमार, चुनाव कानूनगो सुदेश सहित राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधि व अधिकारीगण मौजूद रहे।

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