कुरुक्षेत्र 2 मार्च जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक सुरेंद्र सैनी ने कहा कि राशन से वंचित लाभार्थी अपने निकटतम राशन डिपो या राशन की सरकारी दुकान पर जाकर अपना राशन प्राप्त कर सकते है। उन्होंने जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत फरवरी-2023 माह के लिए आवश्यक वस्तुओं का वितरण सरकार द्वारा 8 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। यदि कोई भी लाभार्थी राशन से वंचित रह गया हो, तो वह अपने किसी भी नजदीकी उचित मूल्य की दुकान या राशन डिपो पर जाकर अपना राशन प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है तो वह संबंधित सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी या फिर निरीक्षक के कार्यालय में संपर्क कर सकता है।