पंचकूला। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथाॅरिटी (हरेरा) पंचकूला ने एक महत्वपूर्ण आदेश में टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रबंध निदेशक और चार निदेशकों को तीन महीने के सिविल कारावास (दीवानी मामलों में न्यायालय के आदेश या निर्णय का पालन नहीं करने पर हिरासत में भेजना) की सजा सुनाई है।
एडवोकेट अक्षत मितल ने बताया कि प्रबंध निदेशक कमल तनेजा, निदेशक देवकी नंदन तनेजा, रविंदर कुमार तनेजा, रेनू तनेजा और वेद प्रकाश को तीन महीने के सिविल कारावास की सजा सुनाई। डिक्री होल्डर द्वारा 10 जुलाई तक सब्सिस्टेंस अलाउंस जमा कराने के बाद गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाएंगे।

यह आदेश नरेंद्र कुमार की शिकायत में पारित किया गया। हरेरा के सदस्य चंद्र शेखर ने यह आदेश कंपनी और उसके निदेशकों द्वारा बार-बार आदेशों की अवहेलना किए जाने के बाद सुनाया।

एडवोकेट अक्षत मित्तल ने बताया कि अथाॅरिटी ने पाया कि जारी कारण बताओ नोटिसों और कई अवसर दिए जाने के बावजूद निदेशकों ने जवाब दाखिल नहीं किया और न ही आदेश का पालन किया। अथाॅरिटी ने कहा कि कंपनी डिक्री राशि का भुगतान करने के बजाय रिकाॅल आवेदन दाखिल कर मामले को जानबूझकर लंबा खींचने की रणनीति अपना रही थी।

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