करनाल। हरियाणा सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों के लिए लागू की गई 100 प्रतिशत ब्याज माफी योजना को लेकर करनाल नगर निगम पूरी तरह सक्रिय हो गया है। योजना के तहत शहर के हजारों संपत्ति मालिकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब नागरिक वर्ष 2010-11 से लेकर 2024-25 तक का अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स बिना किसी अतिरिक्त ब्याज आगामी 30 जून 2026 तक जमा करा सकते हैं। अलबत्ता, उन्हें 2025-26 की अवधि के प्रॉपर्टी टैक्स में ब्याज देना होगा।
महापौर रेणु बाला गुप्ता ने इस जनहितैषी निर्णय के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल तथा हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया है। महापौर ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हमेशा से करनाल के विकास और यहां के नागरिकों की  सुविधाएं सुनिश्चित करने के प्रति पूर्ण समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्याज माफी का यह फैसला न केवल आर्थिक राहत देगा, बल्कि शहर के विकास कार्यों को भी नई गति प्रदान करेगा।

पोर्टल पर ‘स्व-प्रमाणन’ अनिवार्य
निगम के कर अधीक्षक गगनदीप सिंह और क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अंकुश पराशर ने स्पष्ट किया कि ब्याज माफी का लाभ लेने के लिए सरकार ने एक तकनीकी प्रक्रिया तय की है। उन्होंने बताया कि नागरिकों को नगर निगम के ‘प्रॉपर्टी टैक्स ड्यूज पेमेंट पोर्टल’ पर जाकर अपनी संपत्ति के विवरण को स्व-प्रमाणित करना होगा। जब तक डाटा स्व-प्रमाणित नहीं होगा, तब तक सिस्टम द्वारा ब्याज में छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। उन्होंने निगम अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे वार्ड स्तर पर लोगों की इस प्रक्रिया में मदद करें।

30 जून के बाद लगेगा ब्याज
करनालवासियों से अपील करते हुए महापौर ने कहा कि सरकार ने नागरिकों को बकाया मुक्त होने का यह ‘गोल्डन चांस’ दिया है। उन्होंने चेतावनी स्वरूप जानकारी दी कि यदि 30 जून तक बकाया भुगतान नहीं किया गया, तो उसके बाद देरी के लिए 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज वसूला जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि टैक्स से प्राप्त पैसा आपकी गलियों, सड़कों और पार्कों के रखरखाव पर खर्च होता है। अतः जिम्मेदार नागरिक बनें और योजना का अधिकतम लाभ उठाएं।

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