कुरुक्षेत्र, 27 जनवरी। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है। हरियाणा महिला विकास निगम जिला कुरुक्षेत्र के लिए 40 केसों का लक्ष्य रखा गया है। स्कीम के अन्तर्गत जिन महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक तथा आयु 18 से 60 वर्ष है इस स्कीम की पात्र होगी।
उन्होंने बताया कि जिसमे कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को स्वयं वहन करना होगा तथा शेष राशि बैंकों के माध्यम से दी जाएगी। बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपए व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी। विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जैसे कि बुटीक, सिलाई-कढ़ाई, ऑटो, ई-रिक्शा, मसाला/आचार इकाईयॉं/ खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेंट्स गारमेंट्स, कम्पयूटर जांच कार्य इत्यादि तथा अन्य किसी भी कार्य जिसको महिलाएं करने में सक्षम हो उन सभी कार्यो को ऋण देने से पूर्व ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी। इस योजना की अधिक जानकारी के लिए निगम के जिला कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम, कोठी नंबर 465/5,मदान वाली गली कुरुक्षेत्र दूरभाष नम्बर 01744-223658 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
