बेसहारा पशुओं जैसे गाय, बैल, कुत्ता, नीलगाय, गधा, खच्चर के हमले से मृत्यु, स्थाई दिव्यांगता या घायल होने पर मिलेगी आर्थिक सहायता
कुरुक्षेत्र, 4 जनवरी।
 उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के विस्तारित संस्करण दयालु-2 को शुरू किया गया है। दयालु-2 योजना का उद्देश्य आवारा या बेसहारा पशुओं के हमले के कारण संकट में आए परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना का लाभ तय मापदंडों के अनुसार पात्र व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए। मृत्यु, स्थायी विकलांगता तथा घायल होने के मामलों में फाइलों का निपटान प्राथमिकता के आधार पर हो।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा शुरू की गई यह योजना एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच है। इसके तहत किसी सार्वजनिक स्थान पर आवारा पशुओं (जैसे गाय, बैल, कुत्ता, नीलगाय, गधा, खच्चर आदि) के काटने या हमले के कारण होने वाली मृत्यु, स्थायी विकलांगता या गंभीर चोट की स्थिति में सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है। हरियाणा सरकार की इस जनहितैषी योजना को धरातल पर उतारने के लिए सभी अधिकारी आपसी तालमेल के साथ काम करें। स्पष्ट किया कि इस योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए प्रार्थी हरियाणा का निवासी हो, परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है। इस योजना के लिए पारिवारिक आय की कोई शर्त नहीं रखी गई है। इसी प्रकार आयु की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है। घटना हरियाणा में ही हुई हो। अन्य दस्तावेजों के लिए वेबसाइट पर विजिट करें। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं (जैसे गाय, बैल, कुत्ता, नीलगाय, गधा, खच्चर आदि) के काटने या हमले के कारण होने वाली मृत्यु, स्थायी विकलांगता में सरकार ने पीड़ित की आयु के आधार पर सहायता राशि को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया है। शून्य से 12 वर्ष तक की आयु के लिए एक लाख रुपये, 12 से 18 वर्ष तक की आयु के लिए दो लाख रुपये, 18 से 25 वर्ष तक की आयु के लिए तीन लाख रुपये, 25 से 45 वर्ष तक की आयु के लिए 5 लाख रुपये तथा 45 से अधिक आयु के लिए 3 लाख रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि 70 प्रतिशत से कम दिव्यांगता पर योजना का लाभ कर्मचारी क्षतिपूर्ति एक्ट 1923 की सूची एक के प्रावधानों अनुसार अनुपात दिया जाएगा। अगर सार्वजनिक स्थान पर कुत्ता काट लेता है तो उसको 10 हजार रुपये प्रति दांत निशान के हिसाब से दिए जाएंगे।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि योजना को भ्रष्टाचार मुक्त और सरल बनाने के लिए सरकार ने दयालु-2 योजना पोर्टल लॉन्च किया है। पीड़ित परिवार सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। उपायुक्त ने अपील की है कि यदि किसी परिवार के साथ ऐसी कोई अप्रिय घटना घटती है, तो वे 90 दिन के भीतर पोर्टल डीएपीएसवाई डॉट एफआईएन एचआरवाई डॉट जीओवी डॉट इन पर पंजीकरण करें ताकि सरकार की इस कल्याणकारी योजना का लाभ उन्हें समय पर मिल सके।

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