कुरुक्षेत्र, 1 जनवरी। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि वर्ष 2025-26 में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा अनुसूचित जाति श्रेणी के किसानों को ट्रैक्टर पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा अनुसूचित जाति श्रेणी के किसानों को 45 एच.पी. और इससे अधिक के ट्रैक्टरों पर 3 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत हो तथा किसान के पास कृषि भूमि का स्वामित्व हो (पीपीपी आईडी में परिवार के किसी भी सदस्य के नाम भूमि स्वामित्व भी स्वीकार्य है)। किसान ने पिछले 5 वर्षों में किसी भी योजना के अन्तर्गत ट्रैक्टर पर अनुदान न लिया हो। ऐसे इच्छुक किसान विभाग के पोर्टल पर आनलाईन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 15 जनवरी 2026 तक निर्धारित है।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि यदि आवेदन लक्ष्यों से अधिक प्राप्त होते हैं, तो लाभार्थियों का चयन उपायुक्त कुरुक्षेत्र की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारिणी कमेटी द्वारा लाटरी (ड्रा ऑफ लॉट्स) के माध्यम से किया जाएगा। इसके उपरान्त चयनित किसान को कृषि विभाग के कार्यालय अपने दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होगे। सफल सत्यापन के बाद किसानों का ऑनलाइन परमिट जारी किया जाएगा। जिसके अंतर्गत उसे 15 दिनों के भीतर ट्रैक्टर की खरीद पूरी करनी होगी। अन्यथा ड्रॉ की वरिष्ठता के अनुसार प्रतीक्षा सूची में आने वाले अगले किसानों को मौका दिया जाएगा।
ट्रैक्टर की खरीद विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित अधिकृत निर्माता या डीलर से करनी अनिवार्य है। ट्रैक्टर की खरीद के बाद संबंधित डीलर / निर्माता किसान, के.मोबाईल नम्बर पर प्राप्त प्रमाणीकरण के माध्यम से पोर्टल पर बिल, बीगा, आरटीओ कार्यालय की पंजीकरण शुल्क की रसीद तथा लोकेशन आधारित फोटो (जिसमें किसान, ट्रैक्टर, डीलर/अधिकृत शामिल हों) अपलोड करेगा। किसान अगले 05 वर्षों तक ट्रैक्टर को स्थानांतरण/बेच नहीं सकता। यदि ऐसा करता है तो विभाग को यह अधिकार रहेगा की उसकी अनुदान राशि वापिस ले सके और कानूनी कार्यवाही की जा सके। निर्माता द्वारा सत्यापन पश्चात ट्रैक्टरों का भौतिक सत्यापन जिला स्तरीय कार्यकारिणी कमेटी द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। सफल भौतिक सत्यापन एवं जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी की स्वीकृती के उपरान्त अनुदान राशि सीधे सम्बंधित किसान के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
