किसान विभागीय पोर्टलwww.agriharyana.gov.inपर 15 जनवरी तक करें ऑनलाइन आवेदन
करनाल, 29 दिसंबर।
 उप कृषि निदेशक डॉ. वजीर सिंह ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा अनुसूचित जाति  वर्ग के किसानों को सशक्त बनाने हेतु वर्ष 2025-26 के लिए ट्रैक्टर अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक किसान विभागीय पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत अनुसूचित जाति के वे किसान, जिनके नाम कृषि भूमि है (परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भूमि मान्य) 45 हॉर्सपावर या उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर पर 3,00,000 लाख प्रति इकाई अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि लाभार्थियों का चयन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। ट्रैक्टर की खरीद एवं भौतिक सत्यापन के उपरांत अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि लाभार्थी हरियाणा राज्य का निवासी एवं अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए। लाभार्थी ने पिछले पाँच वर्षों में विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर पर अनुदान का लाभ न लिया हो। लाभार्थी ट्रैक्टर की खरीद तिथि से पाँच वर्षों तक ट्रैक्टर को बेच नहीं सकेगा। लाभार्थी के पास कृषि भूमि का स्वामित्व होना आवश्यक है। भूमि परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पंजीकृत हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए किमान सहायक कृषि अभियंता कार्यालय, करनाल या उप कृषि निदेशक कार्यालय, करनाल में संपर्क कर सकते हैं।

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