सरकार इस बार के बजट 2023-24 में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। दो सरकारी सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स ने इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। हालांकि वित्त मंत्रालय ने इस मामले में रॉयटर्स के किए गए ईमेल का जवाब नहीं दिया। वहीं एक अन्य एक्सपर्ट का कहना है कि इस बार इनकम टैक्स छूट की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जा सकता है।

अभी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं
अगर आपकी इनकम 2.5 से 5 लाख के बीच है तो आपको 5 लाख – 2.5 लाख = 2.5 लाख रुपए पर 5% टैक्स देना होता है। इसमें भी एक पेंच है… सरकार 2.5 लाख से 5 लाख तक की कमाई पर 5% की दर से इनकम टैक्स तो वसूलती है, पर इस टैक्स को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत माफ कर देती है।

मतलब यह कि अगर किसी की सालाना इनकम 5 लाख रुपए तक है, तो उसे कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन अगर कमाई 5 लाख से एक रूपए भी ज्यादा हुई तो टैक्स देना होगा। मान लीजिए अगर आपकी कमाई 5.10 लाख रुपए है। यानी आपको 10 हजार रुपए पर टैक्स देने के बजाय 5.10 लाख – 2.5 लाख = 2.60 लाख पर टैक्स देना होता है।

5 लाख हो सकती है टैक्स छूट की लिमिट
चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) आनंद जैन का कहना है कि इस बार 2.5 लाख की लिमिट को 5 लाख किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आपकी सालाना इनकम 5 लाख तक होने पर आपको कोई इनकम टैक्स नहीं चुकाना होगा। इसके अलावा अभी 2.50 लाख से ज्यादा इनकम वालों को ITR फाइल करना जरूरी होता है। इसके बाद ये लिमिट 5 लाख हो जाएगी।
फिलहाल इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 2 ऑप्शन
इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं। 1 अप्रैल 2020 को नया ऑप्शन दिया गया था। नए टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए से ज्यादा आय पर टैक्स की दरें तो कम रखी गईं, लेकिन डिडक्शन छीन लिए गए। वहीं अगर आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आप कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं।

By Dr. Rajesh Wadhwa

778-779, Partap Colony, Railway Road, Near Rudra Cinema, Opp Chaat King India Row, Kurukshetra 136118 Mob. 9896352867, 9467040367

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *