करनाल, 19 अक्तूबर। जिलाधीश उत्तम सिंह ने लोगों को दीपावली के पर्व की शुभकामनाएं दी है और कहा है कि यह त्योहार उनके जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि लेकर आए। उन्होंने दीपावली पर ग्रीन पटाखों का उपयोग करने की अपील की है।
जिलाधीश ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार दीपावली पर केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और चलाने की अनुमति है। इन उत्पादों की बिक्री पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केवल निर्दिष्ट स्थानों से ही की जा सकेगी। ग्रीन पटाखों पर क्यूआर कोड का होना जरूरी है। उल्लंघन पाए जाने पर प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण या बिक्री में शामिल लोगों को दंडित किया जाएगा। पीईएसओ या नीरी से उनका लाइसेंस/पंजीकरण भी रद्द कर दिया जाएगा।
जारी निर्देशों के अनुसार पटाखों का उपयोग दीपावली से एक दिन पहले और दीपावली के दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जाएगा। नीरी द्वारा प्रमाणित हरित पटाखों की बिक्री केवल पीईएसओ से लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से ही की जाएगी। ऐसे पटाखे जो पंजीकृत/लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं द्वारा निर्मित नहीं है, उन्हें तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा लड़ी पटाखों का निर्माण या बिक्री प्रतिबंधित की गई है। ई-कॉमर्स नेटवर्क के माध्यम से पटाखों की बिक्री या खरीद नहीं की जाएगी और ऐसे उत्पादों की किसी भी आपूर्ति को रोक लिया जाएगा और उत्पाद को जब्त कर लिया जाएगा। प्रतिबंध लागू होने के बाद समाप्त या रद्द किए गए व्यापारियों के लाइसेंस को वैधानिक अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।

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