करनाल, 25 सितम्बर। डीईटीसी (बिक्री कर) करनाल अभिषेक बत्रा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा घोषित एकमुश्त निपटान योजना 2025 वन टाइम सेटलमेंट योजना जो जी.एस.टी पूर्व कर व्यवस्थाओं के तहत बकाया राशि के भुगतान से संबंधित हे। इसके तहत हरियाणा सरकार ने पुराने बकाया राशि पर ब्याज व जुर्माना पुरी तरह माफ किया है व एक लाख तक सारा टैक्स माफ़ है। उन्होंने बताया कि कुल बकाया कर राशि 10 लाख तक है तो राशि का मात्र 40 प्रतिशत जमा करवाकर पुरे बकाया से निपटारा पा सकता है अगर राशि 10 लाख से ऊपर है तो मात्र राशि का 50 प्रतिशत जमा करवाकर पुरे बकाया से निपटारा करा सकता है।
उन्होंने बताया कि स्कीम की अंतिम तिथि 27 सितंबर है। इसलिए सरकार ने अंतिम 3 दिनों में डीईटीसी (बिक्री कर) करनाल कार्यालय की समय अवधि को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक बढ़ाया हे ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यापारी इस योजना का लाभ ले सके।
