चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-2 तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगी सभी महिला अनुबंधित कर्मचारियों को हर महीने दो आकस्मिक अवकाश देने का निर्णय लिया है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब ऐसे कर्मचारियों को हर महीने दो आकस्मिक अवकाश मिलेंगे लेकिन ये अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में 22 से अधिक नहीं होंगे। ये आकस्मिक अवकाश मौजूदा 10 दिन के चिकित्सा अवकाश के अतिरिक्त होंगे।

पहले आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-2 तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे सभी अनुबंधित कर्मचारियों को हर साल 10 दिन के आकस्मिक अवकाश और 10 दिन के चिकित्सा अवकाश की अनुमति थी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अनुबंधित महिला कर्मचारियों को हर माह दो आक्समिक अवकाश देने को मंजूरी प्रदान की गई थी।

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