घरौंडा/करनाल, 13 जून। जिला नगर योजनाकार सतीश कुमार ने बताया कि नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा द्वारा घरौंडा की सीमा में स्थित 22 गांवों को अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र- IV घरौंडा में अधिसूचित किया गया है। इस संबंध में हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.) के.एन.एल./घरौंडा/ए.सी. ए.-IV/2025/816 दिनांक 06.06.2025 जारी की गई है। उन्होंने बताया कि इन गांवों को अब घरौंडा विकास योजना का हिस्सा माना जाएगा और इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के निर्माण या विकास कार्य के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि अधिसूचित गांवों की राजस्व सम्पदा में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, करनाल से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इस संबंध में नागरिक खसरा नंबर के अनुसार विस्तृत जानकारी के लिए जिला नगर योजनाकार, करनाल के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या विभाग की वेबसाइट http://www.tcpharyana.gov.in/ पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
बॉक्स: अधिसूचित गांवों की सूची
गांव का नाम हदबस्त संख्या
घरौंडा 27
ज्ञानपुरा 11
कलरम 11
मुबारकाबाद 10
फैजलीपुर माजरा 14
चौरा 13
बसी अकबरपुर 16
मलकपुर गडिय़ान 20
अराईनपुरा 12
पनौरी 21
जमालपुर 22
जरौली 23
डिंगर माजरा 24
कैमला 25
गढ़ी मुल्तान 26
कोहंड 30
अलीपुर खालसा 36
हरसिंहपुरा 37
कलहेड़ी 41
बरड़त 42
फरीदपुर 39
पुंडरी 40