करनाल, 6 मई। उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पंडित लख्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ कलाकारों और लोक विधाओं के कलाकारों की वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है, जिन्होंने अपने सक्रिय जीवन के दौरान कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है या जो अभी भी इस क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं, लेकिन वृद्धावस्था के कारण अब सक्रिय रूप से अपनी कला का अभ्यास नहीं कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पात्र कलाकारों को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता के रूप में 10 हजार रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जो हरियाणा का कोई भी निवासी जिसने गायन, अभिनय, नृत्य, नाटक, चित्रकला या दृश्य कला के अन्य रूपों जैसे क्षेत्रों में कलाकार के रूप में कम से कम 20 वर्षों तक काम किया है या कला के क्षेत्र में योगदान दिया है, वह इस योजना के तहत पात्र होगा। वर्ष 2020-21 और 2021-22 (कोविड-19 अवधि को छोडक़र) के दौरान प्रस्तुत किए गए आवेदन अनिवार्य माने जाएंगे।
उन्होंने बताया कि आवेदकों को अपने आवेदन के साथ सहायक दस्तावेज और कला प्रदर्शन की प्रेस क्लिपिंग भी जमा करनी होगी। आवेदक की आयु 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, जैसा कि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के माध्यम से सत्यापित किया गया है। यदि पीपीपी सभी स्रोतों से 1 लाख 80 हजार रुपये तक की वार्षिक आय दर्शाता है तो आवेदक को प्रति माह 10 हजार रुपये वित्तीय सहायता मिलेगी। यदि वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से 3 लाख रुपये के बीच है तो आवेदक को सात हजार रुपये मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए निर्धारित आवेदन पत्र संबंधित विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। मानदेय का लाभ उठाने के लिए कलाकारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विभाग द्वारा आवेदनों की प्रारंभिक जांच एवं सत्यापन के पश्चात इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र आवेदनों को विभाग द्वारा गठित विशेष समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। समिति आवेदकों की वित्तीय स्थिति एवं कलात्मक योगदान दोनों को ध्यान में रखते हुए योजना के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदनों का मूल्यांकन करेगी। मानदेय के लिए पात्र लाभार्थियों की अंतिम सूची समिति द्वारा पूर्णत: योग्यता के आधार पर तैयार की जाएगी।

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