करनाल, 6 मार्च। उप आबकारी व कराधान आयुक्त (सेल्स टैक्स), करनाल श्रीमती नीरज ने बताया कि जिले के जीएसटी सेटलमेंट योजना के सभी करदाताओं के लिए हरियाणा सरकार की सेटलमेंट योजना व वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 और 2019-20 से संबंधित एचजीएसटी, सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 73 के तहत मांगों से संबंधित ब्याज या जुर्माना या दोनों को माफ करने के लिए जीएसटी माफी योजना की घोषणा की है। श्रीमती नीरज ने जीएसटी करदाताओं से अपील की है कि वे सरकार की इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं।
उन्होंने बताया कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 से संबंधित एचजीएसटी सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 73 के तहत मांगों से संबंधित ब्याज या जुर्माना या दोनों को माफ करने के लिए राहत प्रदान करने के लिए 1 नवम्बर, 2024 को जीएसटी माफी योजना की घोषणा की शुरुआत की है। जो कुछ शर्तों के अधीन है। इस योजना के तहत जिन करदाताओं के पास लंबित जीएसटी मांगें है वे ब्याज व जुर्माने के रूप में अतिरिक्त बोझ बढ़ाए बिना पूरी कर राशि जमा करके अपने बकाए का निपटान करने के लिए अपने क्षेत्राधिकार अधिकारी से संपर्क कर सकते है। इस जी0एस0टी0 सेटलमेंट योजना का लाभ उठाने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च, 2025 है।