करनाल, 5 फरवरी। उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि करनाल नगर निगम, इंद्री और नीलोखेड़ी नगरपालिका चुनाव के लिये मतदान दो मार्च हो होगा। इसी दिन असंध नगर पालिका चेयरमैन पद के लिये और तरावड़ी नगर पालिका के वार्ड 5 का उपचुनाव कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि संबंधित निकाय क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है।
उपायुक्त के अनुसार निकाय चुनाव के लिए संबंधित आरओ की तरफ से आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनाव लडऩे के इच्छुक 11 से 17 फरवरी तक राजपत्रित अवकाश को छोडक़र सभी कार्य दिवसों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। इसके बाद 18 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 19 फरवरी को सुबह 11 से दोपहर बाद 3 बजे तक नाम वापस ले सकते हैं। इसी दिन 3 बजे के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आबंटित किए जाएंगे। इसके बाद 19 फरवरी को ही चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों, मतदान केन्द्रों की सूची निर्धारित स्थान पर चस्पा कर दी जाएगी। दो मार्च को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने पर 12 मार्च को सुबह 8 बजे से मतगणना करवाई जाएगी और इसी दिन नतीजे घोषित किये जाएंगे।
उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता
उपायुक्त ने बताया कि मेयर पद के सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 10वीं, महिला, एससी महिला एवं अनुसूचित जाति के पुरुष के लिए आठवीं कक्षा पास होना जरूरी है। नगर निगम के पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति के लिए आठवीं और अनुसूचित जाति की महिला के लिए पांचवीं पास होना जरूरी है।
उन्होंने बताया कि नगर पालिका प्रधान के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति की महिला एवं अनुसूचित जाति के लिए आठवीं पास होना जरूरी है। नगर पालिका में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति के लिए आठवीं और अनुसूचित जाति की महिला के लिए पांचवीं पास होना जरूरी है।
ये रहेगी जमानत राशि
उन्होंने बताया कि नगर निगम में मेयर पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 10 हजार रुपये, अनुसूचित जाति, बीसी-ए, बीसी-बी और महिला के लिए 5 हजार रुपये की जमानत राशि तय की गई है। नगर निगम में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 3 हजार रुपये, अनुसूचित जाति, बीसी-ए, बीसी-बी और महिला के लिए 1500 रुपये की जमानत राशि तय की गई है। इसी प्रकार नगर पालिका में चेयरमैन पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 2 हजार रुपये, अनुसूचित जाति, बीसी-ए, बीसी-बी और महिला के लिए एक हजार रुपये की जमानत राशि तय की गई है। नगर पालिका में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए एक हजार रुपये, अनुसूचित जाति, बीसी-ए, बीसी-बी और महिला के लिए 500 रुपये की जमानत राशि तय की गई है।
चुनावी खर्च की सीमा
उत्तम सिंह ने बताया कि नगर निगम मेयर पद के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 30 लाख रुपये, पार्षद पद के लिए 7 लाख 50 हजार रुपये तय की गई है। नगर पालिका चेयरमैन पद के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 12 लाख 50 हजार रुपये, पार्षद पद के लिए 3 लाख रुपये तय की गई है।
उन्होंने बताया कि सभी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव खर्च को ब्यौरा रखना होगा और उसे चुनाव खत्म होने के बाद 30 दिनों के अन्दर संबंधित आरओ को जमा करवाना होगा। यदि कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं करता है तो उसे पांच साल के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उसे उसका पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। इसके लिए उसे स्थानीय हिन्दी व अंग्रेजी समाचार पत्रों में पूरी जानकारी प्रकाशित करवानी होगी। साथ ही अलग-अलग 3 दिनों में स्थानीय टीवी चैनल और केबल नेटवर्क पर प्रसारित करवानी होगी।
उपायुक्त के अनुसार पुलिस विभाग द्वारा संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाने में ईवीएम मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सामान्य, खर्च, पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किये जाएंगे। लोगों को अधिकाधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन होगा।