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करनाल, 23 नवम्बर।- जिला रजिस्ट्रार, फर्म एंड सोसायटी ने बताया कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत मौजूदा सोसायटियों द्वारा नई पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ाई गई है।
उन्होंने बताया कि एचआरआरएस नियम-2012 में संशोधन के अनुसार, नए पंजीकरण नंबर प्राप्त करने के लिए सोसायटियों के पुन: पंजीकरण की समय सीमा बढ़ा दी गई हैं। इसमें जो सोसायटी अधिनियम-1860 के अनुसार पंजीकृत हो चुकी थीं और एचआरआरएस अधिनियम 2012 में नवीनीकृत/पुन: पंजीकृत नहीं हुई हैं। तत्काल में जारी अधिसूचना के अनुसार जिन सोसायटियों ने अब तक पुन: पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें अब हरियाणा पंजीकरण और सोसायटी विनियमन अधिनियम-2012 की धारा 9 (4) के तहत पुन: पंजीकरण संख्या/संशोधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पोर्टल https://dic.haryanaindustries.