अंबाला, 10 नवंबर: जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गगनदीप सिंह ने कहा कि जिला विकास संयोजन एवं निगरानी कमेटी (दिशा)की बैठक का आयोजन 11 नवंबर 2024 को सुबह 11 बजे पंचायत भवन के सभागार में किया जाएगा। इस बैठक की अध्यक्षता सांसद वरुण चौधरी करेंगे। इस बैठक में सभी अधिकारी समय पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे।
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फसल अवशेष प्रबंधन पर किसान को प्रति एकड़ मिलेंगे एक हजार रूपए: दर्शन कुमार
अंबाला, 10 नवंबर: एसडीएम दर्शन कुमार ने कहा कि धान उत्पादक किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए हरियाणा सरकार एक हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। किसान धान की कटाई के बाद अपने खेत में आग न लगाएं। आग लगाने से वायु प्रदूषण होता है और मिट्टी के पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन योजना एसबी-82, 2024-25 के तहत अवशेषों को मशीनों की सहायता से मिट्टी में मिलाने पर किसानों को प्रति एकड़ एक हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि धान अवशेषों को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तथा वातावरण को स्वच्छ रखने में सहायता मिलेगी। जिला के किसान हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, रिवर्सिबल एमबी प्लॉव व जीरो टिल सीड ड्रिल की सहायता से धान अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक किसान को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए किसान को विभागीय पोर्टल एग्रीहरियाणा.जीओवी.इन पर आवेदन करना होगा। ग्राम स्तरीय कमेटी (वीएलसी) से सत्यापन होने के बाद पात्र किसानों को प्रोत्साहन राशि का लाभ दे दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग से किसान अनुदान पर रोटावेटर, एमबी प्लाव, सुपर सीडर, हैप्पी सीडर आदि आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद कर सकते हैं।
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12 नवम्बर तक लाभार्थी प्राप्त कर सकेंगे अक्तूबर का बाजरा: अपार तिवारी
अंबाला, 10 नवंबर: जिला खाद्य एवं पूर्ति नियन्त्रक अम्बाला अपार तिवारी ने बताया कि अक्तूबर-2024 के बकाया स्टेट शेयर बाजरा के वितरण की अवधि 12 नवम्बर 2024 तक बढ़ा दी गई है। इस प्रकार जो लाभार्थी मास अक्तूबर-2024 का बाजरा प्राप्त करने से वंचित रह गया है तो वह 12 नवम्बर 2024 तक पोस मशीन में अंगुठा लगाकर मास अक्तूबर-2024 का बाजरा प्राप्त कर सकता है। 12 नवम्बर 2024 के बाद मास अक्तूबर-2024 का बाजरा वितरित नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यदि किसी भी लाभार्थी को राशन वितरण के सम्बन्ध में कोई शिकायत है तो वह सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी/निरीक्षक/उप-निरीक्षक खाद्य एवं पूर्ति अथवा जिला खादय एंव पूर्ति नियंत्रक, अम्बाला के कार्यालय में या मुख्यालय पर स्थित राज्य उपभोक्ता सहायता केन्द्र के टोल फ्री नम्बर 1800-180-2087, 1967-बी.सी.एन.एल. पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।