कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो अपलोड करने वालों पर की जाएगी कार्रवाई ।फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसी सोशल साइट्स पर रुतबा दिखाने के लिए हथियारों के साथ फोटो टैग करना अब भारी पडेगा । ऐसे लोगों पर जिले की पुलिस ने नजरें टिका दी हैं। इस संबंध में जिला पुलिस कुरुक्षेत्र द्वारा आदेश जारी किये हैं। जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कर्ण गोयल ने बताया कि हथियारों का प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार करेगी और इसके साथ ही उसके शस्त्र लाइसेंस को रद्द करवाने की कार्रवाई भी शुरू होगी। उन्होंने बताया कि सोशल साइट्स पर इन दिनों हथियार के साथ अपनी फोटो पोस्ट करने का चलन सा हो गया है। समूह में हथियारों का प्रदर्शन करते हुए फोटो दिखाना भी आम बात हो गई है। कुछ लोग तो कई हथियारों के साथ अपनी फोटो अपने फेसबुक/इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट कर समाज में दहशत फैलाने का प्रयास करते हैं, जो कि बिल्कुल गैरकानूनी है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र श्री सुरेन्द्र सिंह भोरिया ने जारी अपने आदेश मे जिला पुलिस को ऐसे लोगों पर निगरानी रखने का निर्देश दिया है, जो सोशल साइट्स पर हथियारों का प्रदर्शन करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने आमजन से भी अपील कि है कि अगर आपको कोई हथियारों के साथ फेसबुक पर अपनी तस्वीर अपलोड करने के बाद भय पैदा करने वाले संदेश पोस्ट करते हुए दिखाई देता है या ऐसे किसी के बारे में पता चलता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। कुछ लोग लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, पुलिस ने इनके खिलाफ कार्यवाही शुरु कर दी है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर बहुत से व्यक्ति एक दो नहीं बल्कि कई हथियारों के जखीरे के साथ बड़े शान से तस्वीर खिंचवा कर अपलोड करते हैं। इन्हीं फोटो पर मिले लाइक व कमेंट को लेकर सीना फुलाकर आसपास के इलाकों में धौंस जमाते हैं या कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग इनके प्रभाव में आकर इनसे जुडने लगते हैं जो धीरे धीरे गैंग के रूप में तब्दील हो जाते हैं।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सार्वजनिक तौर पर हथियारों का प्रदर्शन करना प्रतिबंधित है। उन्होंने बताया कि शिकायत होने पर हथियार के साथ फोटो अपलोड करने वालों को तीन साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है और भारी भरकम जुर्माना भी अदा करना पड सकता है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हथियार भले ही लाईसेंसी हो लेकिन उसका सार्वजनिक प्रदर्शन पूरी तरह से गैर कानूनी है। ऐसा करना असलहा लाइसेंस जारी करने के लिए तय शर्तों के उल्लंघन एवं असले के दुरुपयोग की परिधि में आता है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सोशल मीडिया पूरी तरह से सार्वजनिक मंच है। लिहाजा वहां हथियारों के साथ फोटो पोस्ट करना सार्वजनिक प्रदर्शन के दायरे में आता है। ऐसा करने वाले के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि इसमें आरोपित को तीन साल से दस साल तक की जेल हो सकती है। इस कानून में असला लाइसेंस अनिवार्य रूप से निरस्त करने का भी निर्देश है। उन्होने बताया कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करते हुए फोटो लगाना गैर कानूनी है। ऐसा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। इसके साथ-साथ जिलाधिकारी को पत्र लिखकर ऐसे लोगों का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की जाएगी ।