सुप्रीम कोर्ट पहले ही अनुसूचित जातियों में उप-वर्गीकरण के मामले पर सुना चुका है फैसला, हरियाणा सरकार ने किया लागू

करनाल, 18 अक्तूबर- करनाल के विधायक जगमोहन आनंद ने मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा पहली ही कैबिनेट बैठक में अनुसूचित जातियों में उप-वर्गीकरण के फैसले को लागू करना ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों राज्यों को आरक्षण के प्रयोजनार्थ अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) जैसे आरक्षित श्रेणी समूहों को उप-वर्गीकृत करने का अधिकार दिया था। इसी आदेश को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहली कैबिनेट में एससी में उप-वर्गीकरण के फैसले को आज से ही लागू किया है।

विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि हरियाणा सरकार का यह फैसला वंचित अनुसूचित जातियों (डीएससी) के लिए एक वरदान साबित होगा। इससे वंचित अनुसूचित जातियों को आगे बढऩे में मदद मिलेगी। अधिक वंचित वर्गों को बेहतर प्रतिनिधित्व और सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मुख्य ध्येय है कि पंक्ति में खड़े अंतिम और वंचित व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने अपनी ज्वाइनिंग के साथ 25 हजार युवाओं को भी करवाया नौकरी पर ज्वाइन
करनाल के विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही अपनी ज्वाइनिंग के साथ-साथ प्रदेश के करीब 25 हजार युवाओं को भी सरकारी नौकरी देकर ज्वाइन करवाया है। यह युवा ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के पदों पर प्रदेश के अलग-अलग विभागों में अपनी सेवाएं देंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने विकसित हरियाणा का संकल्प लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रदेश में खुशहाली के और रंग भरने के लिए कृत संकल्पित हैं। विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि मुख्यमंत्री के इन फैसलों पर करनाल की जनता की ओर से वह सीएम का आभार व्यक्त करते हैं।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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