करनाल, 01 अक्तूबर।  उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि भारत चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के चलते लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 क की उपधारा एक व भारत आयोग की अधिसूचना की उपधारा 2 के दृष्टिगत 18 सितंबर 2024 को सुबह 7 बजे से  5 अक्तूबर 2024 को शाम 6.30 बजे तक मतदान समाप्ति के आधे घंटे बाद तक कोई भी व्यक्ति और मीडिया किसी भी प्रकार का एग्जिट पोल का आयोजन नहीं कर सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा का कोई उल्लंघन करता है तो उसको दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं।

उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना की जानकारी देते हुए बताया कि आदर्श आचार संहिता का पालन करना सभी का कर्तव्य है। हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024  लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 क व भारत निर्वाचन आयोग की उप धारा दो के उपबंधों के दृष्टिगत कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा। इसके अलावा किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम को प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन, प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रचार नहीं करेगा। अगर कोई भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि अधिसूचना के अनुसार यह अवधि मतदान के पहले दिन के संबंध में मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से शुरू होगी और मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रहेगी। कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो ऐसी अवधि के दौरान दो वर्ष तक कारावास या जुर्माना अथवा दोनों दंडनीय होगा। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1) (ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों एवं उप-निर्वाचनों के संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।

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