करनाल 01 अक्तूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के लिए 5 अक्तूबर को सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक ईवीएम के माध्यम से मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतानुसार 3 अक्तूबर 2024 को सायं 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। प्रचार-प्रसार समाप्त होने की समय सीमा के बाद सभी राजनैतिक दलों के बाहरी व्यक्तियों यानि राजनीतिक प्रचारक जो इस विधानसभा से संबंधित नहीं हैं, उन्हें विधानसभा क्षेत्र छोडऩा होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि मतदान के दिन केवल एक वाहन चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशी, एक उसके चुनाव एजेंट द्वारा तथा एक वाहन संबंधित प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं के लिए स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त चुनाव प्रक्रिया से जुड़े कार्य के लिए कोई भी वाहन चलाना प्रतिबंधित रहेगा। मतदान के दिन वाहन के अगले शीशे पर प्रशासन द्वारा अनुमति आदेश लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उक्त वाहनों में मतदाताओं को लाना ले जाना आरपी एक्ट 1951 की धारा 123/5 दंडनीय अपराध है।
जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि चुनाव कार्य शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए सभी राजनैतिक दलों को चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई हिदायतों की पालना करना आवश्यक है। मतदान के दिन किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र की 100 मीटर की अवधि में किसी भी प्रकार के मोबाईल फोन, कॉर्डलेस फोन की अनुमति नहीं है। यह आदेश मतदान ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे। मतदाता चुनावी स्लिप पर किसी भी प्रत्याशी का नाम व चुनाव चिन्ह आदि नहीं होना चाहिए। मतदान केंद्र की 100 मीटर की दूरी में प्रचार सामग्री से संबंधित कोई भी सामान जैसे पोस्टर व बैनर प्रतिबंधित हैं।