निजी तथा सरकारी भूमि व सम्पत्ति पर विज्ञापन न करें प्रदर्शित, नियमानुसार चालान व एफ.आई.आर. करवाने जैसी होगी कार्रवाई।
करनाल 4 अगस्त,
सार्वजनिक सम्पत्ति को कुरूप करते व शहर में अवैध रूप से विज्ञापन प्रदर्शित करने वाले लोगों के खिलाफ नगर निगम ने सख्ती की हुई है। इसके तहत विभिन्न संस्थानों व व्यक्तियों को 139 नोटिस जारी कर 13 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जानकारी नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने दी।
उन्होंने बताया कि नगर निगम की टीम द्वारा सरकारी भूमि व सम्पत्ति जैसे फ्लाईओवर, दीवार, बिजली व स्ट्रीट लाईट के खम्बे व सुंदरता के लिए जगह-जगह करवाई गई पेंटिंग इत्यादि पर फ्लैक्स बोर्ड, बिल, स्टिकर, पोस्टर व लोगो चस्पा कर उनकी सुंदरता को बिगाड़ता है, तो उनके खिलाफ नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है। ऐसे उल्लंघनकर्ताओं को जुर्माना नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त करीब 102 व्यक्तियों व संस्थानों को विज्ञापन हटाने के नोटिस जारी किए गए हैं। अगर यह विज्ञापन नहीं हटाते तो इन पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।
दूसरी ओर उन्होंने बताया कि शहर में अवैध रूप से प्रदर्शित विज्ञापन बोर्ड, फ्लैक्स इत्यादि को उतारने का नगर निगम का अभियान निरंतर जारी है। इसके तहत विज्ञापन शाखा की टीम सप्ताह में दो दिन फील्ड में रहकर ऐसे विज्ञापनों को उतारने का कार्य करती है तथा नोटिस भी जारी किए जाते हैं।
उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति या संस्थान विज्ञापन प्रदर्शित करना चाहता है, तो उसे हरियाणा नगर पालिका विज्ञापन उप नियम 2022 में वर्णित प्रावधानों के तहत किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रदर्शित करने से पहले नगर निगम कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के विज्ञापन प्रदर्शित करता है तो उस पर उपरोक्त नियम के तहत जुर्माना व एफ.आई.आर. दर्ज करवाने जैसी कार्रवाई भी की जाएगी।
उन्होंने संस्थानों व दुकानदारों से कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति विज्ञापन प्रदर्शन के लिए साईट लेना चाहता है, तो वह ulb.project247.in साईट पर जाकर ऑनलाईन आवेदन कर बोली में भाग ले सकता है।
उन्होंने ऐसे सभी व्यक्तियों व संस्थानों को चेताते हुए स्पष्टï किया कि कोई भी व्यक्ति नगर निगम की अधिकृत साईट के अलावा किसी अन्य स्थान पर विज्ञापन प्रदर्शित करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सम्बंधित व्यक्ति या फर्म पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। उन्होंने ऐसे सभी व्यक्तियों व संस्थानों से कहा कि वह अपने विज्ञापन बोर्ड व फ्लैक्स इत्यादि को जल्द से जल्द स्वयं ही हटा लें।
उन्होंने कहा कि एक बार बोर्ड उतारने के बाद अगर कोई व्यक्ति दोबारा बोर्ड प्रदर्शित करता है तथा निंरतर नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया जाता है, तो उस पर एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर कोई प्रिंटिंग प्रैस संचालक अधिकृत साईट के अतिरिक्त कहीं ओर विज्ञापन प्रदर्शित करता है, तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रिंटिंग प्रैस संचालकों को यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि उन द्वारा छापे गए फ्लैक्स व पोस्टर इत्यादि पर वह अपनी दुकान का नाम, पता व सम्पर्क नम्बर अवश्य अंकित करें।
