हरियाणा में कोरोना (कोविड-19) और स्वाइन फ्लू (ए एच1एन1) से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने 31 मार्च तक बंदिशें बढ़ा दी हैं।
महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 2,1,3 और 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने तीन मार्च 2024 को जारी आदेशों के क्रम में हरियाणा महामारी रोग इन्फ्लूएंजा ए एच1एन1 विनियमन-2020 और कोविड-19 विनियमन-2020 को अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दिया है।

 

स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। महामारी के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने, बीमारी के प्रसार को रोकने और संक्रमित व्यक्तियों का प्रभावी ढंग से इलाज सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

बाहर से आने वाले सभी कोरोना मरीजों की ट्रेवल हिस्ट्री खंगाली जाएगी। प्रदेश में अभी तक 16 जिलों में कोरोना मरीज मिल चुके हैं। मंगलवार को भी चार जिलों में 27 मरीज मिले। 

इनमें फरीदाबाद में 12, गुरुग्राम और करनाल में छह-छह तथा पंचकूला में तीन नए संक्रमित सामने आए। प्रदेश में अभी तक कुल 384 संक्रमित मिले हैं, जिनमें 269 ठीक हो चुके हैं। 

बाहर से आने वाले सभी कोरोना मरीजों की ट्रेवल हिस्ट्री खंगाली जाएगी। प्रदेश में अभी तक 16 जिलों में कोरोना मरीज 

इनमें फरीदाबाद में 12, गुरुग्राम और करनाल में छह-छह तथा पंचकूला में तीन नए संक्रमित सामने आए। प्रदेश में अभी तक कुल 384 संक्रमित मिले हैं, जिनमें 269 ठीक हो चुके हैं।

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