बहादुरगढ़। प्रदेशभर में नियमों के खिलाफ बने भवनों व बेसमेंट में चल रहे कोचिंग व ट्यूशन सेंटरों पर अब कार्रवाई की तलवार लटक गई है। 

दिल्ली के राजेंद्र नगर में पिछले साल तथा देशभर में अन्य स्थानों पर हुई दुर्घटनाओं से सबक लेते हुए प्रदेश सरकार के आदेश पर अब शहरी स्थानीय निकाय विभाग, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, शिक्षा विभाग व दमकल विभाग सभी मिलकर कार्रवाई करेंगे। 

इन सभी विभागों के साथ आपसी तालमेल करके शहरी स्थानीय निकाय विभाग नोडल एजेंसी की तरह इसमें कार्रवाई करेगा।
विभाग के महानिदेशक की ओर से सभी नगर निगमों के आयुक्त और अन्य निकायों के कार्यकारी अधिकारी व सचिवों को पत्र लिखकर नियमों के खिलाफ बने भवनों व बेसमेंट में चल रहे कोचिंग व ट्यूशन सेंटरों की पहचान करके कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। 

15 दिन में रिपोर्ट भेजने के निर्देश

कार्रवाई रिपोर्ट 15 दिन में भेजने के भी निर्देश पत्र के माध्यम से दिए गए हैं। साथ ही इन सेंटरों के लिए ये विभाग अब मिलकर नियम व पॉलिसी भी बनाएंगे। उन्हीं नियमों की पालना करने वाले कोचिंग सेंटर को चलने दिया जाएगा, अन्यथा भविष्य में उसे बंद कर दिया जाएगा।

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