चंडीगढ़। हरियाणा के 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक विकलांगता (दिव्यांगजन) वाले कर्मचारियों को अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिलेगा। सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों, स्वायत्त संस्थाओं और सरकारी कंपनियों में तैनात बेंचमार्क दिव्यांग कर्मचारियों को उच्च श्रेणी के न्यूनतम स्तर तक के पद पर पदोन्नति दी जाएगी।
दिव्यांग कर्मचारियों को सैद्धांतिक आधार पर समूह ए के सबसे निचले स्तर तक पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने पर विचार किया जाएगा, बशर्ते वे पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।
मानव संसाधन विभाग ने जारी किए आदेश
मुख्य सचिव के अधीनस्थ मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंध निदेशक, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, एसडीएम और सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को निर्देश जारी कर दिए हैं।
ग्रुप ए कर्मचारियों को नहीं मिलेगा प्रमोशन में आरक्षण का लाभ
ग्रुप डी के भीतर काडर क्षमता में बेंचमार्क विकलांगता वाले कर्मचारियों को ग्रुप सी में, ग्रुप सी कर्मचारियों को ग्रुप सी के भीतर और ग्रुप बी में, ग्रुप बी कर्मचारियों को ग्रुप बी के भीतर और ग्रुप ए के निम्नतम पायदान पर पदोन्नति दी जाएगी। ग्रुप ए कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नोशनल आधार पर दिया जाएगा।
पदोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ उस तारीख से प्रभावी होगा, जब वह वास्तव में पदोन्नत पद का प्रभार ग्रहण करता है। यानी कि जिस तारीख को उन्हें सैद्धांतिक पदोन्नति का लाभ मिलता है और जिस तारीख को वे वास्तव में पदोन्नत पद का प्रभार ग्रहण कर चुके हैं, उस तारीख के बीच की अवधि के लिए उन्हें कोई वित्तीय बकाया नहीं दिया जाएगा।