नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए चुनावों में कर सकते है 20 लाख रुपए तक खर्च, सदस्यों के लिए निर्धारित किया 4.50 लाख रुपए
कुरुक्षेत्र 4 जनवरी। उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि हरियाणा के नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए खर्च करने की सीमा निर्धारित कर दी गई है। इन आगामी चुनावों में नगर परिषद के अध्यक्ष पद का प्रत्याशी 20 लाख रुपए, सदस्य पद के लिए 4.50 लाख रुपए की राशि खर्च कर सकेगा। इसके अलावा नगर पालिका के प्रधान पद के लिए खर्चों की राशि 12.50 लाख रुपए और नगरपालिका सदस्य पद के लिए यह खर्च सीमा 3 लाख रुपए निर्धारित की गई है।
उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के आदेशानुसार म्युनिसिपल बॉडी के चुनावों के लिए खर्चों को लेकर कुछ गाइडलाइन जारी की गई है। इन गाइडलाइन के अनुसार नगर परिषद के अध्यक्ष पद का प्रत्याशी 20 लाख रुपए, सदस्य पद के लिए 4.50 लाख रुपए की राशि खर्च कर सकेगा। इसके अलावा नगर पालिका के प्रधान पद के लिए खर्चों की राशि 12.50 लाख रुपए और नगरपालिका सदस्य पद के लिए यह खर्च सीमा 3 लाख रुपए निर्धारित की गई है। म्युनिसिपल बॉडी के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव परिणाम आने के बाद एक माह के भीतर अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा अधिकृत अधिकारी व कमेटी के पास जमा करवाना होगा।
उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र भरने के साथ ही चुनावी खर्च की गणना शुरू हो जाती है। इसके लिए उम्मीदवार को अलग से एक डायरी में अपने रोजाना के चुनावी खर्च का हिसाब रखना होता है और अलग से बैंक खाता भी खुलवाना होता है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक खर्च की गणना चलती है। इस दौरान कोई भी उम्मीदवार तय सीमा से ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकता है। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवार द्वारा चुनाव व्यय सभी स्थितियों में चुनाव के उद्देश्य से खोले गए उम्मीदवार के बैंक खाते से चेक या ड्राफ्ट या आरटीजीएस/एनईएफटी या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा किया जाएगा। जैसे ही नगर निगम, नगर पालिका व नगरपरिषद चुनाव के परिणाम घोषित होंगे, उस तिथि से एक माह के अंदर-अंदर उम्मीदवारों को अपने चुनाव खर्च का ब्योरा देना अनिवार्य है।