यूएलबी के अधिकारियों को लैंडफिल साईटों का नियमित निरीक्षण करने के आदेश, उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को किया जाए चैक, कृषि विभाग के अधिकारियों को दिए फसल अवशेषों को आगजनी की घटनों को रोकने के आदेश, अम्बाला का वायु गुणवत्ता सूंचकांक पहुंचा 177 पर
अंबाला, 20 नवम्बर। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि अम्बाला जिले में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे पहले वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों व फैक्ट्रीयों पर कार्रवाई की जाए। इन उद्योगों के वायु प्रदूषण नियंत्रक के उपकरणों की कार्य प्रणाली को भी सत्यापित किया जाए। इतना ही नहीं बिना अनुमति के ईंधन का प्रयोग करने वाले फैक्ट्री संचालकों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
उपायुक्त पार्थ गुप्ता बुधवार को उपायुक्त कार्यालय के सभागार में अधिकारियों की एक बैठक को सम्बोधित कर रहें थे। इससे पहले हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी ने ऑनलाईन प्रणाली से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित याचिका एमसी मेहता बनाम भारत संघ को लेकर कुछ आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक जिले में वायु प्रदूषण को कम किया जाए और वायु सूचंकाक लेवल पर नियंत्रण किया जाए। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने मुख्य सचिव के आदेशों की पालना करते हुए कहा कि अम्बाला जिले में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए प्रबधंन किए जाए। हालांकी इस समय अम्बाला जिले का वायु सूचकांक मध्यम श्रेणी के तहत 177 पर हैं। इस स्तर में और सुधार लाने के प्रयास किए जाने हैं।
उन्होंने कहा कि यूएलबी के अधिकारी कचरें को रोजाना उठाने के साथ-साथ कचरे को जलाने की गतिविधियों पर रोक लगाए, लैंडफिल साईटों का नियमित रूप से निरीक्षण करें तथा आदेशों की अवेहलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें, इसके साथ ही शहर की प्रमुख सडक़ों पर पानी का छिडक़ाव व सडक़ों की मकैनिकल सफाई तथा धूल के कणों को दबाने के लिए एन्टीस्माग गन की तैनाती की गतिविधि को अपनाने के सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि एचएसपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी 2 नवम्बर 2024 को पारित आदेशों के अनुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इस जिले मे वायु प्रदूषणकारी उद्योगों का निरीक्षण करें। इस निरीक्षण के दौरान वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की कार्य प्रणाली को सत्यापित करें। अगर किसी स्तर पर बिना अनुमति के ईधन का उपयोग किया जा रहा है वहंा पर नियमानुसार कार्रवाई करें।
उपायुक्त ने कृषि विभाग के उपनिदेशक को निर्देश दिए कि फसल अवशेषों को जलाने की रोकथाम के लिए पहले से गठित की गई टीमों को एक्टिव करने का काम किया जाए। अगर कोई भी किसान फसल अवशेषों में आग लगाकर आदेशों की बार-बार उलंघना करें तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि यातायात भीड़भाड़ वाले स्थानों पर वाहनों की आवाजाही सुचारू बनाए तथा वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी करें। इस मौके पर एडीसी सचिन गुप्ता, उपनिदेशक डॉ. जसविन्द्र सिंह के साथ-साथ प्रदूषण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहें।