अम्बाला, 17 नवम्बर:   उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि जिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृति योजना वित्त वर्ष 2024-25 के लिये ऑनलाईन आवेदन किये जा रहें है। इस योजना के तहत पात्र विधार्थियों द्वारा 28 फरवरी 2025 तक आवेदन ऑनलाईन भरे जा सकते हैं, जिसमें अनुसूचित, टपरीवास एवं घुमन्तु जाति के 10वीं कक्षा, 12वीं कक्षा और स्नातक कक्षा के छात्र व छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राएं केवल 10वीं कक्षा के लिये आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
उपायुक्त ने बताया कि छात्रवृति प्राप्त करने के लिये 10 कक्षा पास अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राएं जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उनके 60 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के लिये 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक होने चाहिए। पिछड़े वर्ग-बी व सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राएं जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उनके 75 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के लिये 80 प्रतिशत या इससे अधिक अंक होने चाहिए। उन्होंने बताया कि 12वीं के अनुसूचित जाति के ग्रामीण छात्रों के 70 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के छात्रों के 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक होने चाहिए। इसी प्रकार स्नातक के अनुसूचित जाति के ग्रामीण छात्रों के 60 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के छात्रों के 65 प्रतिशत या इससे अधिक अंक होने चाहिए।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिये मूल दस्तावेज स्कैन करके सरल अंत्योदय की वेबसाइट पर आवेदन करना होगाए जिसमें आवेदक की फोटोए जाति प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्रए बैंक कॉपी, आय प्रमाण पत्र, वार्षिक आय 4 लाख से कम हो, वर्तमान कक्षा का पहचान पत्र तथा मार्कशीट शामिल है।

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