विधानसभा आम चुनाव के लिए 5 अक्तूबर को होगा मतदान
करनाल, 20 सितंबर। यदि किसी मतदाता नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके वोटर कार्ड नहीं है तो उसे मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग ने 12 वैकल्पिक दस्तावेज निर्धारित किए हैं, जिनमें से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता अपना वोट डाल सकता है।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है। मतदाता सूची में जिन व्यक्तियों का नाम दर्ज हैं, वही मतदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है, ऐसे में सभी मतदाता अपने पोलिंग बूथ व मतदाता सूची में नाम चेक कर सकें। यह कार्य ऑनलाइन चुनाव आयोग की वेबसाइट, वोटर हेल्पलाइन एप कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, परंतु उसके पास किसी वजह से वोटर कार्ड नहीं है तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसके भी अपना वोट डालने का अधिकार है। चुनाव आयोग के नियमानुसार मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है।
अप्रवासी भारतीय मतदाताओं (एनआरआई) को केवल पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट दिखाना होगा। यदि ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने के कारण मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा।