1 जुलाई 2024 को क्वालीफाई तिथि मानकर पात्र लोगों के बनाए जाएंगे नए वोट।
मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्य अब 9 अगस्त तक ।

करनाल, 26 जुलाई।  उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा पात्र व्यक्तियों को वोट बनवाने का एक और अवसर प्रदान किया गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जुलाई 2024 को क्वालीफाइंग तिथि मानकर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 9 अगस्त तक किया जाएगा। इस दौरान सभी बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मतदाताओं के घर-घर जाकर मतदाता वेरिफिकेशन का कार्य करेंगे तथा जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम मतदाता सूचियों से हटाए जाएंगे। नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने तथा फोटो युक्त मतदाता सूची तैयार करने का कार्य किया जा रहा हैं।

उन्होंने बताया कि मतदाता जिनकी आयु 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष या उससे अधिक है और उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो वह अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने हेतु फार्म नं. 6 के साथ सम्बन्धित दस्तावेज तथा फोटोग्राफ आदि लगाकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकता है। फार्म नं0 6 के साथ नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित रिहायशी तथा जन्म प्रमाण साथ लगाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त ऐसे मतदाता जो स्थान छोडकर चले गए हैं अथवा जिनकी मृत्यु हो गई है, के नाम मतदाता सूची से हटाने हेतु फार्म नं0 7 भरकर बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा करवा सकते हैं। मतदाता जिनके ब्यौरे में किसी प्रकार की अशुद्धि है, वह फार्म नं0 8 भरकर बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा करवा सकते हैं।

बॉक्स:- 27 जुलाई (शनिवार), 28 जुलाई (रविवार) तथा 03 अगस्त 2024 (शनिवार), 04 अगस्त 2024 (रविवार) के दिन मतदान केन्द्रों पर विशेष कैंप आयोजित किए जायेंगे।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग की हिदायत अनुसार 25 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक मतदाता सूचियों से जुड़े, दावे तथा आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों में अधिक से अधिक योग्य मतदाताओं के नाम शामिल करवाने तथा मतदाता सूचियों में अशुद्धियों को दूर करने के लिए 27 जुलाई (शनिवार), 28 जुलाई (रविवार) तथा 03 अगस्त 2024 (शनिवार), 04 अगस्त 2024 (रविवार) के दिन मतदान केन्द्रों पर विशेष कैंप आयोजित किए जायेंगे। उक्त दिनों में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) प्रात: 9 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करेंगे। उक्त दिनों में प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता सूचियाँ आम जनता के निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगी।

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