करनाल, 23 जुलाई। अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान स्कीम के तहत सोलर वॉटर पम्पिंग सिस्टम के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जो किसान अपने खेतो में 75 प्रतिशत अनुदान पर 3 एचपी से 10 एचपी क्षमता तक के सोलर वॉटर पम्पिंग सिस्टम स्थापित करवाना चाहते हैं, वे किसान http://saralharyana.
अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक के नाम पर पहले से सोलर पंप का कनेक्शन /बिजली आधारित पंप न हो। जिन किसानों ने वर्ष 2019 से 2021 तक 1 एचपी से लेकर 10 एचपी बिजली आधारित कृषि टयूबवैल डिस्कॉम (डीएचबीवीएन/यूएचबीवीएन) में आवेदन किया हुआ है, उन्हें इस योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी व उन्हें आवेदन करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांवों में जहां भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की व्यवस्था अनिवार्य है। अन्य को भूमिगत पाइपलाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा। धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में एचडब्ल्यूआरए की रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है, वह किसान इस योजना के पात्र नहीं हैं।
उन्होंने बताया कि इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण (लैंड होल्डिंग) के आधार पर किया जायेगा। चयनित लाभार्थी मूल्य निर्धारण के उपरांत आवेदक पीएम-कुसुम पोर्टल http://www.pmkusum.