करनाल, 5 जून। जिला सत्र एवं न्यायाधीश चंद्रशेखर की अदालत ने हत्या करने के आरोपी गुलशन और विरक को 7 साल की सजा सुनाई है व माननीय अदालत ने पीड़िता को 25 हजार रुपये हर्जाना अदा करने के भी आदेश पारित किये। इस आरोपी पर दिनांक 2 अप्रैल 2023 को सुन्दर पुत्र मूलचन्द वासी नगला फार्म करनाल ने हाजिर थाना आकर एक दरखास्त पेश की जिसमें दिनांक 1 अप्रैल 2023 को इसका लड़का दीपक उम्र 12 साल स्कूल के सामने खेल रहा था तो गुलशन पुत्र रामसिंह व विरक पुत्र मक्खन सिंह निवासी नगला फार्म करनाल उसे अपनी मोटरसाईकिल पर उठाकर ले गये तथा मारने की नियत से उसे झिलमिल ढाबे के पास नहर में फेंक दिया। पुलिस द्वारा चालान न्यायालय में पेश किया गया। जोकि मौजूदा केस में जिला सत्र एवं न्यायाधीश चंद्रशेखर की अदालत ने आरोपी गुलशन और विरक को दिनांक 28.05.2024 को सात साल की सजा सुनाई है। इस मुकदमे की पैरवी सरकार एवं मुदईया की तरफ से डॉ पंकज, जिला न्यायवादी, एवं श्री सचिन कुमार, उप जिला न्यायवादी ने की थी।