अम्बाला, 22 फरवरी-
सुश्री कंचन माही, जिला एवं सत्र न्यायधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला के आदेशानुसार सौरभ गुप्ता, सीजे एम एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला ने जिला एडीआर सैंटर मे एक मिटिंग का अयोजन किया गया। आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय लोक अदालत जोकि 09 मार्च 2024 को होनी है उसके अंतर्गत अधिक से अधिक मुकादमों का निपटारा करनेे हेतु रखी गई । आज की बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक पुनीत कुमार के साथ-साथ विभिन्न बैंको के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मौका पर स्थाई लोक अदालत के सदस्य अजय कुमार कोहली, सर्वेश गुप्ता भी मौजूद रहे।
आज की इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य जैसा कि पहले भी बताया गया है राष्ट्रीय लोक अदालत जोकि 09.03.2024 को होनी सुनिश्चित हुई है उसके अंतरगत अधिक से अधिक मुकादमों को रखना और उनका निपटाना है। गुप्ता ने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि जनसाधारण के हितो को ध्यान में रखते हुए आज इस बैठक में यह तय किया गया है कि दिनांक 07 मार्च 2024 को स्थायी लोक अदालत, श्रम न्यायालय व उपभोक्ता अदालत के अंतर्गत विशेष प्री लोक अदालत का अयोजन किया जाएगा ताकी लोगो के अधिक से अधिक मुकादमों का निपटारा किया जा सके।
गुप्ता ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि आज इस मीटिंग में विभिन्न बैंको के प्रतिनिधियों जिनके अंदर विशेष रूप से केनरा बैंक से श्री अरुण वर्मा जी, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक से भोंसले जी, सहकारी बैंक से जरनैल सिंह और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से वोहरा ने भाग लिया। उन्हें बताया गया कि वह राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतरगत लोगों को विशेष छूट भी देने का प्रावधान है ताकि अधिक से अधिक जनसाधारण को इसका लाभ मिल सके। अधिक जानकारी के लिए हैल्पलाइन नं. 0171-2532142 व 9991112660 पर संपर्क किया जा सकता है।
श्री गुप्ता, सीजे एम एवंसचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला ने यह भी बताया कि सुश्री कंचनमाही, जिला एवं सत्र न्यायधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला के मार्गदर्शन में स्वच्छता, बिजली, पानी इत्यादि संबधित प्रीलिटिगेशन स्टेज पर मुकदमें स्थायी लोक अदालत में लगाकार निपटाए जा सकते हंै। स्थायी लोक अदालत, जिला ए डीआरसैंटर, अम्बाला में स्थापित है और किसी भी कार्य दिवस पर इसके मुकदमें लगा सकते है। अधिक जानकारी के लिनए हैल्पलाइन नं. 0171-2532142 व 9991112660 पर संपर्क किया जा सकता है।
उन्होंनें जनसाधारण से अपील की कि वे लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन स्टेज पर मुकदमें रख कर उनका निपटारा करवाए जिससे आपसी समझौते से मुकदमें का निपटारा होने पर भाईचारे की भावना बढ़ती है, समय व धन की बचत होती है और लोक अदालत में समझौता हुए मुकदमों की अपील भी नहीं होती।