कुरुक्षेत्र 1 फरवरी उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिक वर्ग के लिए विभिन्न योजनाओं चलाई गई हैं और इन्ही के तहत असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों के लिए हरियाणा पितृत्व लाभ योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत सभी पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के जन्म पर 21 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना के लाभ लेने हेतु सभी असंगठित वर्ग के श्रमिकों का पंजीकरण होना आवश्यक होगा। इसके बाद वो हरियाणा पितृत्व लाभ योजना में आवेदन कर सकते हैं।
उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट हरियाणालेबर.जीओवी.इन पर जाकर आवेदन करना होगा। पितृत्व लाभ योजना के तहत हरियाणा के पंजीकृत श्रमिकों के लिए उनकी पत्नी और बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर खानपान हेतु ये योजना लाई गई है। इस योजना से गरीब श्रमिक के बच्चे और पत्नी को भी बेहतर पोषण मिल सकेगा, जो सामान्य स्थिति में बहुत से श्रमिकों के लिए अपने परिवार को ये सब उपलब्ध कराना मुश्किल होता है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना-पितृत्व लाभ योजना के जरिए श्रमिकों के बच्चे और पत्नी को उचित पोषण मिल जाएगा, जिससे उनका स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने में भी सहायता मिलेगी।