कुरुक्षेत्र। जिला कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गैर-इरादतन हत्या मामले के आरोपी सूबे सिंह पुत्र माम राज वासी समानी जिला कुरुक्षेत्र को 8 साल कैद व 01 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह जानकारी जिला उप जिला न्यायावादी चन्द्र मोहन ने दी।
जानकारी देते हुए श्री चन्द्र मोहन ने बताया कि 29 जून 2020 को पुलिस को दिए अपने ब्यान में मिंटू पुत्र सेवा सिंह वासी समानी थाना सदर थानेसर जिला कुरुक्षेत्र ने पुलिस को दिए अपने ब्यान में बताया कि रात को करीब 2-30 बजे सूबे सिंह पुत्र माम राज वासी समानी जिला कुरुक्षेत्र ने महेंद्र सिंह पुत्र अजमेर सिंह वासी समानी को फावड़े से उसके सर में चोट मारी तथा उसे मारने का प्रयास किया। अगले दिन आरोपी ने शिकायतकर्ता के घर उसकी माता जी पर भी पेचकश के साथ हमला किया। जिसके ब्यान पर थाना सदर थानेसर में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच उप निरीक्षक सत्यवान द्वारा की गई। आरोपी को मामले में गिरफ्तार कर लिया था। दिनांक 18 नवम्बर 2020 को घायल महेंद्र सिंह की लगी चोटों के कारण मौत हो गई थी जिस पर मामले में धारा 302 आईपीसी ईजाद की गई। मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।
18 जनवरी 2024 को जिला एवं सेशन न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने मामले की नियमित सुनवाई करते हुए गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी सूबे सिंह पुत्र माम राज वासी समानी जिला कुरुक्षेत्र को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 304(2) के तहत 8 साल कैद व 01 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में 03 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।