कुरुक्षेत्र 10 जुलाई हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा चलाई जा रही व्यक्तिगत ऋण स्कीम की जानकारी देते हुए निगम के जिला प्रबंधक ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के ऋण दिलाने की योजना चलाई जा रही है। जिला कुरुक्षेत्र के इस योजना के तहत 40 केसों का लक्ष्य रखा गया है। स्कीम के अन्तर्गत जिन महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक तथा आयु 18 से 60 वर्ष है। इस स्कीम की पात्र होंगी, जिसमे कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को स्वयं वहन करना होगा तथा शेष राशि बैंकों के माध्यम से दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपए व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी। विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जैसे कि बुटिक, सिलाई-कढ़ाई, आटो, ई-रिक्शा, मसाला/आचार इकाइयों/खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेंट्स गारमेंटस, कम्प्यूटर जांच वर्क्स इत्यादि तथा अन्य किसी भी कार्य जिसको महिलाएं करने में सक्षम हो उन सभी कार्यों को ऋण देने से पूर्व ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी ताकि महिला को अपने कारोबार या लघु उद्योग स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस न हो। इस विषय में जानकारी के लिए निगम के जिला कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम कोठी नंबर 465/5 मदानो वाली गली कुरुक्षेत्र फोन नंबर 01744-223658 पर संपर्क कर सकते है।