कुरुक्षेत्र 15 जून हरियाणा परिवहन विभाग ने नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन रजिस्ट्रेशन की सुविधाएं उपलब्ध करवाने की पहल की है। परिवहन विभाग के अधिकारी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 1 नवंबर 2022 से ऑनलाइन सुविधा आरंभ की गई थी तथा इससे जनता को फेसलेस सुविधा उपलब्ध हुई है। इससे 22 विभिन्न तरह की सेवाओं को इससे जोड़ा गया है और अब कोई भी नागरिक विस्तृत जानकारी के लिए वाहन.परिवहन.जीओवी.इन और सारथी.परिवहन.जीओवी.इन पोर्टल का अवलोकन कर सकता है।
उन्होंने बताया कि विभाग की योजना भविष्य में 22 फेसलेस सेवाओं को बढ़ाकर 35 तक करने की है। इन 22 फेसलेस सेवाओं में वाहन रजिस्ट्रेशन की जो मुख्यत: सेवाएं दी जा रही है उनमें गिरवी जारी रखना, स्वामित्व का हस्तांतरण, पते में बदलाव, नया परमिट जारी करना, परमिट का नवीनीकरण, किराया खरीद समझौता का पृष्ठांकन, अस्थायी परमिट के लिए आवेदन, परमिट की प्रतिलिपि जारी करना, फिटनेस सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि जारी करना, फीस के बदले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विवरण देखने बारे तथा परिवहन सेवाओं के रिकॉर्ड में मोबाइल नम्बर अपडेट करना शामिल है।
उन्होंने कहा कि इसके साथ-साथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि, मोटर वाहन के अस्थाई रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन, लाइसेंस से संबंधित सेवाओं में लाइसेंस की प्रतिलिपि जारी करना, लाइसेंस का नवीनीकरण, लाइसेंस का प्रतिस्थापन, लाइसेंस में पते का परिवर्तन, लाइसेंस के सार का प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय चालक परमिट जारी करना, खतरनाक सामग्री को चलाने हेतु पृष्ठांकन, पहाड़ी क्षेत्र में चलाने हेतु पृष्ठांकन तथा लाइसेंस से वाहन की श्रेणी का समर्पण शामिल है।