कुरुक्षेत्र। जिला कुरुक्षेत्र की अदालत श्री रजत वर्मा जेएमआईसी शाहाबाद की अदालत ने चेयरमैन बनाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोपी शिव कुमार पुत्र पूर्ण सिंह वासी सराय सुखी जिला कुरुक्षेत्र को 03 साल कारावास व 02 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह जानकारी सहायक जिला न्यायवादी शाहाबाद राजेश कुमार रंगा ने दी ।
जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी राजेश कुमार रंगा ने बताया कि दिनांक 13 अप्रैल सितम्बर 2014 को अमरजीत सिंह पुत्र बेअंत सिंह वासी माजरी मोहल्ला शाहबाद जिला कुरुक्षेत्र ने एक शिकायत थाना शाहाबाद में दी थी । अपनी शिकायत में अमरजीत ने बताया कि उसकी शिव कुमार पुत्र श्री पूर्ण सिंह ऑल इंडिया राजीव बिग्रेड हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष से उसे अल्प संख्यक आयोग का चेयरमैन बनाने के लिए 15 लाख 35 हजार रुपये मे बात हुई थी । आरोपी ने उसे 12 फ़रवरी 2014 को इस आयोग का चेयरमैन बनाने का वादा किया । जिसकी ऐवज मे उसने आरोपी को 4 लाख 65 एडवांस दिए तथा आरोपी ने उसको एक ब्यान हल्फी व एक 09 लाख 30 हजार रूपये का चैक दिया। उसके बाद आरोपी ने उसे राष्ट्रीय अल्प संख्यक भारत सरकार की तरफ से उतराखण्ड का चेयरमैन नियुक्त करने बारे एक पत्र दिया। जब उसने पत्र बारे पता किया तो वह पत्र फर्जी निकला । जब इस बारे में उसने आरोपी से बात की तो आरोपी ने धमकाया कि अगर इसके बारे मे किसी से बात की तो उसे किसी झूठे मुकदमे मे फंसवा देगा। उसके द्वारा जब बैंक में पता किया गया तो पता चला कि चैक में लिखा गया खाता नम्बर गलत है। उसके पैसे मांगने पर आरोपी उसे टालता रहा । जिसकी शिकायत पर थाना शाहाबाद में मामला दर्ज करके जांच सहायक उप निरीक्षक राज पाल द्वारा की गई । तफ्तीश के दौरान आरोपी शिव कुमार पुत्र पूर्ण सिंह वासी सराये सुखी जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार किया गया था । मामले का चालान तैयार करके माननीय अदालत में दिया गया था ।
मामले की नियमित सुनवाई करते हुए दिनांक 23 फरवरी 2023 को श्री रजत वर्मा जेएमआईसी शाहाबाद की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर धोखाधड़ी करने के आरोपी शिव कुमार को आईपीसी की धारा 420 के तहत 03 साल की कैद व 500 रुपये के जुर्माने की सजा, आईपीसी की धारा 467 के अन्तर्गत 03 साल की कैद व 500 रुपये रुपये के जुर्माने की सजा, आईपीसी की धारा 468 के अन्तर्गत 03 साल की कैद व 500 रुपये रुपये के जुर्माने की सजा, आईपीसी की धारा 471 के अन्तर्गत 02 साल की कैद व 500 रुपये रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई । जुर्माना ना भरने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी ।
जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी राजेश कुमार रंगा ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान मुदई अमरजीत ने आरोपी शिव कुमार को पहचानने से मन कर दिया था । जिसको माननीय अदालत ने धारा 344 सीआरपीसी के नोटिस अलग से दिया गया ।
जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी राजेश कुमार रंगा ने बताया कि दिनांक 13 अप्रैल सितम्बर 2014 को अमरजीत सिंह पुत्र बेअंत सिंह वासी माजरी मोहल्ला शाहबाद जिला कुरुक्षेत्र ने एक शिकायत थाना शाहाबाद में दी थी । अपनी शिकायत में अमरजीत ने बताया कि उसकी शिव कुमार पुत्र श्री पूर्ण सिंह ऑल इंडिया राजीव बिग्रेड हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष से उसे अल्प संख्यक आयोग का चेयरमैन बनाने के लिए 15 लाख 35 हजार रुपये मे बात हुई थी । आरोपी ने उसे 12 फ़रवरी 2014 को इस आयोग का चेयरमैन बनाने का वादा किया । जिसकी ऐवज मे उसने आरोपी को 4 लाख 65 एडवांस दिए तथा आरोपी ने उसको एक ब्यान हल्फी व एक 09 लाख 30 हजार रूपये का चैक दिया। उसके बाद आरोपी ने उसे राष्ट्रीय अल्प संख्यक भारत सरकार की तरफ से उतराखण्ड का चेयरमैन नियुक्त करने बारे एक पत्र दिया। जब उसने पत्र बारे पता किया तो वह पत्र फर्जी निकला । जब इस बारे में उसने आरोपी से बात की तो आरोपी ने धमकाया कि अगर इसके बारे मे किसी से बात की तो उसे किसी झूठे मुकदमे मे फंसवा देगा। उसके द्वारा जब बैंक में पता किया गया तो पता चला कि चैक में लिखा गया खाता नम्बर गलत है। उसके पैसे मांगने पर आरोपी उसे टालता रहा । जिसकी शिकायत पर थाना शाहाबाद में मामला दर्ज करके जांच सहायक उप निरीक्षक राज पाल द्वारा की गई । तफ्तीश के दौरान आरोपी शिव कुमार पुत्र पूर्ण सिंह वासी सराये सुखी जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार किया गया था । मामले का चालान तैयार करके माननीय अदालत में दिया गया था ।
मामले की नियमित सुनवाई करते हुए दिनांक 23 फरवरी 2023 को श्री रजत वर्मा जेएमआईसी शाहाबाद की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर धोखाधड़ी करने के आरोपी शिव कुमार को आईपीसी की धारा 420 के तहत 03 साल की कैद व 500 रुपये के जुर्माने की सजा, आईपीसी की धारा 467 के अन्तर्गत 03 साल की कैद व 500 रुपये रुपये के जुर्माने की सजा, आईपीसी की धारा 468 के अन्तर्गत 03 साल की कैद व 500 रुपये रुपये के जुर्माने की सजा, आईपीसी की धारा 471 के अन्तर्गत 02 साल की कैद व 500 रुपये रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई । जुर्माना ना भरने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी ।
जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी राजेश कुमार रंगा ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान मुदई अमरजीत ने आरोपी शिव कुमार को पहचानने से मन कर दिया था । जिसको माननीय अदालत ने धारा 344 सीआरपीसी के नोटिस अलग से दिया गया ।