हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में आरोप लगाने वाली जूनियर महिला कोच को बड़ी राहत मिली है। अब कोच से जबरन मकान मालिक घर खाली नहीं करा पाएगा। पंचकूला जिला अदालत ने रोक लगा दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है, इसलिए प्रतिवादी को संपत्ति से बेदखल करने से रोका जाता है।

15 मार्च को होगी अगली सुनवाई
अदालत ने प्रतिवादियों की ओर से लिखित बयान दर्ज करने और स्थगन आवेदन का जवाब देने के लिए मामले को 15 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस आदेश को समाप्त करने से पहले, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश का मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

संदीप सिंह डाल रहे दबाव
पीड़ित जूनियर महिला कोच ने आरोप लगाया था कि पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के दबाव में मकान मालिक उसे घर खाली करने के लिए मजबूर कर रहा था। कोच ने बताया कि हाल ही में एक पूर्व हॉकी खिलाड़ी कुछ पुलिसकर्मियों को लेकर मकान मालिक के घर आया था। जिसके बाद से लगातार वह उस पर मकान खाली करने को लेकर दबाव बना रहा था।

नियमित दे रही किराया
कोच के वकील दीपांशु बंसल ने बताया कि वादी मकान मालिक (प्रतिवादी) की किराएदार है। प्रतिवादी अवैध रूप से और जबरदस्ती वादी को सूट की संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया जबकि महिला कोच पिछले साल दिसंबर तक नियमित रूप से किराया भी दे रही है।

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