करनाल, 6 अगस्त। उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि हरियाणा रोडवेज की बसों में 1 हजार कि.मी की मुफ्त यात्रा की सुविधा के लिए 1 लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों के सदस्यों को हैप्पी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। रोडवेज डिपो द्वारा जिला में अब तक 48 हजार 949 हैप्पी कार्ड का वितरण किया जा चुका है, जिनका लाभार्थियों द्वारा मुफ्त बस यात्रा में उपयोग किया जा रहा है।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही प्रदेश सरकार ने हैप्पी (हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना) योजना की शुरुआत की है जिसके तहत एक लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य हर साल हरियाणा रोडवेज की बसों में एक हजार किलोमीटर तक नि:शुल्क यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि लाभार्थी परिवार के सदस्यों को स्मार्ट कार्ड जारी किये जायेंगे जिसे दिखाकर वह यात्रा कर सकते हैं। कोई भी पात्र लाभार्थी कॉमन सर्विस सेंटर पर आवेदन कर सकता है। हैप्पी योजना देश के किसी भी राज्य की ओर से शुरू की गई अपनी तरह की पहली अनोखी योजना है, जहां आधुनिक तकनीक का उपयोग करके समाज के गरीब वर्ग के लोगों को मुफ्त यात्रा का लाभ दिया गया है।
जीएम रोडवेज कुलदीप सिंह ने बताया कि यह स्मार्ट कार्ड सीधे ई-टिकटिंग प्रणाली से कनेक्ट हैं। योजना के लिए लाभार्थियों की पहचान परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) माध्यम से की जाएगी। हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया पारदर्शी, सरल और ऑनलाइन है। उन्होंने बताया कि कार्ड के लिए आवेदक को 50 रुपये वन टाइम एक्टिवेशन चार्ज के रूप में देने होते हैं व बाकी खर्च सरकार वहन करती है। लाभार्थियों को इस कार्ड को खरीदने के लिए केवल 50 रुपये की एकमुश्त लागत का भुगतान करना होगा और बाकी कार्ड की लागत लगभग 109 रुपये सरकार भरेगी। हैप्पी कार्ड का वार्षिक रखरखाव का शुल्क 79 रुपये भी सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि http://hrtransport.gov.in/ की वेबसाइट पर जाकर कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों ने हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन किया हुआ है, वे अपना हैप्पी कार्ड पुराना बस स्टैंड से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उनके मोबाईल पर संदेश के माध्यम से आए पंजीकरण संख्या व ओटीपी को दिखाकर अपना हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी आवेदक का हैप्पी कार्ड के लिए आया संदेश उसके मोबाईल से डिलीट हो गया है, तो वे भी आवेदन की पंजीकरण संख्या दिखाकर अपना हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।