करनाल, 23 जुलाई। कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल www.agriharyana.gov.in
यह जानकारी देते हुए कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक वजीर सिंह ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत कृषि यंत्रों पर व्यक्तिगत किसानों को सुपरसीडर तथा बेलिंग यूनिट पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना में केवल वही किसान पात्र होंगे, जिन्होंने मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी सीजन एवं खरीफ-2024 के दौरान पंजीकरण किया हुआ होगा। एक परिवार पहचान पत्र से केवल एक ही किसान आवेदन कर सकता है।
डॉ वजीर सिंह ने बताया कि आवेदन के लिए केवल हरियाणा में रजिस्टर्ड ट्रेक्टर की वैध आरसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण जो मेरी फसल-मेरा ब्यौरा में दर्ज हों, फसल अवशेष न जलाने की शपथ व किसान द्वारा पिछले तीन सालों में उसी मशीन पर भारत सरकार एवं हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग से अनुदान का लाभ ना लिया होना शामिल है। उन्होंने बताया कि आवेदक किसानों की वरीयता सूची ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में बनाई जाएगी। निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार चयनित किसानों को पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रति सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवानी होगी। किसान अपनी पसंद के किसी भी निर्माता अथवा डीलर, जिसकी भारत सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से वैध टेस्ट रिर्पोट हो, उसे चुन सकता है। किसान को ऑनलाइन मोड/बैंक/चेक द्वारा मशीन की पेमेंट करनी होगी, कैश अदायगी मान्य नहीं होगी। इसके अलावा जिन मशीनों की अनुदान राशि एक लाख से ऊपर होगी, उसकी 70 प्रतिशत अनुदान राशि भौतिक सत्यापन के बाद तथा 30 प्रतिशत अनुदान राशि 15 जनवरी के बाद पुन: भौतिक सत्यापन के उपरान्त जारी करने का प्रावधान रखा गया है। निर्माता वैलिड टेस्ट रिपोर्ट के साथ विभाग पोर्टल पर रजिस्टर करवा सकते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए उप कृषि निदेशक एवं सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।