-प्रदेश के विभिन्न जिलों के हारट्रोन आईटी प्रोफेशनल्स 21 जुलाई को पंचकूला में करेंगे कूच, सीएम आवास तक निकाला जाएगा मार्च पास्ट
अम्बाला, 18 जुलाई। हारट्रोन आईटी प्रोफेशनल वेलफेयर एसोसिएशन, हरियाणा संबंधित बीएमएस के तत्वावधान में जिला में हारट्रोन आईटी प्रोफेशनल ने वीरवार को अम्बाला के विधायक असीम गोयल परिवहन व महिला एवं बाल विकास मंत्री को नियमितिकरण की पॉलिसी बनाने बारे ज्ञापन/मांग पत्र सौंपा। इस मौके पर मंत्री ने जिला के हारट्रोन आईटी प्रोफेशनल्स को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे उनकी नियमितिकरण की पॉलिसी सहित अन्य मांगों बारे मुख्यमंत्री नायब सिंह से बातचीत करेंगे।
इस मौके पर हारट्रोन आईटी प्रोफेशनलस ने असीम गोयल को अपनी मांगों बारे अवगत करवाते हुए कहा कि हारट्रोन आईटी प्रोफेशनल वेलफेयर एसोसिएशन (हिपवा) अनुबंध के आधार पर कार्यरत लगभग पांच हजार हारट्रोन आईटी प्रोफेशनल्स का संगठन है जो हारट्रोन आईटी प्रोफेशनल्स की सेवाएं नियमितिकरण बारे निरंतर प्रयास कर रहा है। अपनी एक सूत्री मांग रखते हुए उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्ड, मिशन/केंद्रीय स्कीम, सांविधिक निकायों व निगम (हारट्रोन इन हाउस आदि) में हारट्रोन के माध्यम से अनुबंध आधार पर कार्यरत लगभग पांच हजार हारट्रोन आईटी प्रोफेशनल्स की सेवाएं नियमितिकरण करने के लिए तत्काल प्रभाव से अधिसूचना जारी करे।
हिपवा सदस्यों ने कहा कि जब तक एक सूत्री मांग की अधिसूचना जारी नहीं की जाती तब तक हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों में हारट्रोन के माध्यम से अनुबंध आधार पर कार्यरत आईटी प्रोफेशनल्स की अन्य मांगों पर सहानुभूतिपूवर्क विचार करें जिसमें जिन विभागों में हारट्रोन के माध्यम से अनुबंध आधार पर कर्मचारी नियुक्त/कार्यरत हैं व पद स्वीकृत नहीं है, वहां तत्काल प्रभाव से उन कर्मचारियों के पदों के विरूद्ध पद स्वीकृत करवाये जाएं तथा जिन विभागों में कर्मचारी स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत हैं वहां कर्मचारियों के उन पदों को भरा हुआ माना जाए व उन पदों पर नियमित भर्ती के लिए मांग भर्ती अभिकरण/एजेंसी को न भेजी जाए अथवा जिन विभागों में कर्मचारी कार्यरत है और वहां पद स्वीकृत नहीं है तो नियमितिकरण उपरान्त उन्हें अन्य विभागों में जहां पद स्वीकृत और रिक्त है, उन पदों के विरूद्ध नियुक्त/नियमित किया जाए। हर तीन वर्ष उपरान्त देय वेतन संशोधन संबंधित लाभ एरियर सहित शीघ्र अति शीघ्र जारी किया जाए एवं संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार शिक्षा के अधिकार की अनुपालना में शिक्षा भत्ता प्रदान किया जाए ताकि सरकार की सेवा में हारट्रोन के माध्यम से अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा भी नियमित कर्मचारियों के बच्चों के समान बिना किसी भेदभाव के सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने कहा कि सिविल अपील संख्या 213/2013 शीर्षक पंजाब राज्य बनाम जगजीत सिंह में माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 26 अक्टूबर, 2016 की अनुपालना में समान काम-समान वेतन, महंगाई भत्ते के साथ तत्काल प्रभाव से प्रदान किया जाए व जो कर्मचारी अनुभव के आधार पर पहले से ही अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनका वेतन संरक्षित करते हुए उन्हें समान काम-समान वेतन को आधार मानते हुए सुनिश्चित जीविका प्रगति (एसीपी) का लाभ/समकक्ष/समान स्तर पर वेतन तत्काल प्रभाव से प्रदान किया जाए तथा डीए व ईपीएफ का लाभ भी प्रदान किया जाए। हारट्रोन के माध्यम से अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों का वेतन ऊंट के मुँह में जीरा के समान है, जिससे परिवार का भरण-पोषण कर पाना कठिन है, जिस कारण अधिकतर कर्मचारी जर्जर व निम्न स्तर के किराये के मकानों में ही जीवन-यापन करने पर मजबूर हैं इसलिए सरकार से अनुरोध है कि सभी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता तत्काल प्रभाव से प्रदान किया जाए।
हारट्रोन आईटी प्रोफेशनल्स ने कहा कि हारट्रोन के माध्यम से अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों व उनके परिवार में यदि किसी व्यक्ति के साथ स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो जाता है तो पूरे परिवार का भरण-पोषण व जीवन-यापन असंभव हो जाता है इसलिए सरकार से अनुरोध है कि सभी कर्मचारियों को खुला चिकित्सा भत्ता/कैशलेस चिकित्सा व किसी भी कारण से कर्मचारी की मृत्यु होने उपरान्त एक्स-ग्रेसिया स्कीम का लाभ प्रदान किया जाए। हारट्रोन आईटी प्रोफेशनल्स सरकार की सेवा में पूरी सत्यनिष्ठा से कार्यरत रहने व सरकार द्वारा तिरस्कार करने पर भी यदि कर्मचारी 58 वर्ष अर्थात् सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण होने तक हारट्रोन के माध्यम अनुबन्ध आधार पर कार्यरत है तो ऐसे सभी कर्मचारियों को एनपीएस/ओपीएस व ग्रेच्युटी का लाभ प्रदान किया जाए ताकि कर्मचारी व उसके परिवार का भरण-पोषण हो सके।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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