मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत महिलाओं को उपलब्ध कराया जाता है 3 लाख का ऋण
करनाल, 11 जुलाई। प्रदेश सरकार महिलाओं को सशक्त, स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिसके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है।
अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रदान किया जाता है जिनकी पारिवारिक आय 5 लाख या फिर इससे कम हो। इसके अतिरिक्त पात्र महिला पूर्व के किसी ऋण मामले में डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए। महिला को हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है। यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया की योजना के माध्यम से महिलाओं को 3 लाख रुपये तक का ऋण 7 प्रतिशत ब्याज दर की छूट पर उपलब्ध करवाया जाता है। इस ऋण के माध्यम से महिलायें स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि योजना से जुड़ी जानकारी के लिए कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।